Move to Jagran APP

खरीदार को पैसा ब्याज समेत वापस लौटाने का आदेश

यूपी रेरा की पीठ तीन ने सनव‌र्ल्ड बिल्डर परियोजना से जुड़े एक खरीदार के मामले में ब्याज समेत पैसा वापस लौटाने का आदेश दिया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र स्थित सनव‌र्ल्ड सिटी प्राइवेट बिल्डर की परियोजना में खरीदार प्रदीप बाबन चौबे के मामले में पीठ तीन ने आदेश जारी किया है। परियोजना रेरा में भी पंजीकृत नहीं है। परियोजना में फंसे काफी खरीदारों ने रेरा में शिकायत कर धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। जिसके बाद रेरा ने तकनीकी टीम से परियोजना का निरीक्षण भी

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Dec 2019 08:18 PM (IST)Updated: Wed, 11 Dec 2019 06:06 AM (IST)
खरीदार को पैसा ब्याज समेत वापस लौटाने का आदेश
खरीदार को पैसा ब्याज समेत वापस लौटाने का आदेश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : यूपी रेरा की पीठ तीन ने सनव‌र्ल्ड बिल्डर परियोजना से जुड़े एक खरीदार के मामले में ब्याज समेत पैसा लौटाने का आदेश दिया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र स्थित सनव‌र्ल्ड सिटी प्राइवेट बिल्डर की परियोजना में खरीदार प्रदीप बाबन चौबे के मामले में पीठ तीन ने आदेश जारी किया है। परियोजना रेरा में भी पंजीकृत नहीं है। परियोजना में फंसे काफी खरीदारों ने रेरा में शिकायत कर धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। जिसके बाद रेरा ने तकनीकी टीम से परियोजना का निरीक्षण भी कराया था। निरीक्षण के दौरान पता चला कि परियोजना का बाउंड्रीवाल का कुछ काम हुआ है। परियोजना की जमीन पर इमारतों के बजाय घास फूस खड़ी है। वहीं बिल्डर ने कुछ आवंटियों को उनका पैसा लौटाने की सूची पीठ को दी। पीठ ने उसे पूर्णता सत्य नहीं माना। कहा कि खरीदारों को उनकी जमा धनराशि का कुछ अंश ही भुगतान किया गया है। वहीं बिल्डर ने 20 अगस्त 2019 को यमुना प्राधिकरण में भूखंड सरेंडर करने का प्रार्थना पत्र देने और वहां से पैसा आने पर खरीदारों को भुगतान करने का दावा किया। पीठ ने इस दावे को भी स्वीकार नहीं किया है। पीठ ने कहा है कि यह बिल्डर और प्राधिकरण के बीच का मामला है। खरीदारों से इसका कोई संबंध नहीं है। पीठ तीन ने खरीदार प्रदीप बाबन चौबे के मामले में आदेश जारी करते हुए बिल्डर को खरीदार का 46.87 लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में भी 20 से अधिक मामलों में सुनवाई हुई। पीठ में सुनवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी ने चार मामलों में बिल्डर प्रतिनिधि को खरीदारों को देरी से कब्जा देने पर ब्याज देने को कहा है। बिल्डर को बुकिग से कब्जा देने तक ब्याज देना होगा। वहीं सुनवाई के दौरान एक शिकायत को खारिज कर दिया गया।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.