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प्री पेड मीटर से मेंटेनेंस शुल्क न वसूलने के आदेश

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिल्डर

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Sep 2020 08:52 PM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2020 08:52 PM (IST)
प्री पेड मीटर से मेंटेनेंस शुल्क न वसूलने के आदेश
प्री पेड मीटर से मेंटेनेंस शुल्क न वसूलने के आदेश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का पालन करे। प्रीपेड मीटर से कॉमन एरिया, क्लब आदि का बिजली शुल्क न वसूलने का आदेश दिया है। फोरम ने यह आदेश ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसायटी निवासी डा. अशोक वर्मा, एसबी सिंह, यूएन दूबे की शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया है।

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फोरम ने कहा है कि नियामक आयोग के नियम के तहत प्री पेड मीटर से मेंटेनेंस चार्ज आदि वसूलना अवैध है। बिल्डर को बिजली खर्च एवं भुगतान की ऑडिट रिपोर्ट वित्त वर्ष समाप्त होने के तीन माह में निवासियों के सामने रखनी होगी। निवासियों ने आरोप लगाया था कि 2015 से बिल्डर ने अपने खाते का ऑडिट नहीं किया है। इसके साथ ही अतिरिक्त भार के लिए एनपीसीएल की तय दर प्रति किलोवॉट 118 रुपये के सापेक्ष बीस हजार रुपये वसूलने की भी शिकायत की थी। निवासियों का कहना है कि सोसायटी में तीन हजार से अधिक फ्लैट हैं। बिजली भार नौ सौ किलोवॉट है। इसके एवज में उनसे बड़ी रकम वसूली की जा रही है। फोरम ने कहा है कि एकत्र की गई राशि को छह फीसद ब्याज के साथ फ्लैट मालिकों को लौटाना होगा। मीटर वेंडिग शुल्क को भी वापस करना होगा। आदेश दिया है कि बगैर किसी नुकसान के बिल्डर को निवासियों को बिजली आपूर्ति करनी होगी।


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