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पंचायत चुनाव के लिए नामांकन आज से, तैयारियां पूरी

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गौतमबुद्धनगर में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया दो दिन सात व आठ अप्रैल को सुबह आठ से शाम पांच बजे तक चलेगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Apr 2021 06:01 PM (IST)Updated: Tue, 06 Apr 2021 06:01 PM (IST)
पंचायत चुनाव के लिए नामांकन आज से, तैयारियां पूरी
पंचायत चुनाव के लिए नामांकन आज से, तैयारियां पूरी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गौतमबुद्धनगर में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया दो दिन सात व आठ अप्रैल को सुबह आठ से शाम पांच बजे तक चलेगी। नामांकन के लिए आने वाले लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्याशी के साथ सिर्फ दो लोगों को ही नामांकन कक्ष में जाने की अनुमति होगी। यदि कोई व्यक्ति भीड़ के साथ नामांकन करने आता है, तो उसके खिलाफ भारतीय आचार संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।

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नामांकन पत्रों की जांच नौ व दस अप्रैल को होगी। 11 अप्रैल को दिन में तीन बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न का आवंटन होगा। प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत व सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों को दाखिल करने, उनकी संवीक्षा, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर संपन्न होगा। सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्र दाखिल, संवीक्षा, नामांकन वापस लेने तथा चुनाव चिह्न आवंटन करने का कार्य जिला मुख्यालय पर होगा। यह कार्य कलक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय कक्ष संख्या 113 में होगा।

नामांकन के लिए विकास खंड मुख्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय में मंगलवार को बेरिकेडिंग की गई। जिलाधिकारी कार्यालय से 200 मीटर की परिधि में पांच से अधिक लोग नहीं ठहर सकते हैं। नामांकन के लिए पांच से अधिक व्यक्तियों का आना प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के साथ सिर्फ दो लोगों को जाने दिया जाएगा। एक आवेदन जब अपना फार्म जमा कर बाहर जा जाएगा, तभी दूसरे को कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। आवेदन के लिए आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एडीएम कक्ष के बाहर बैठने की उचित व्यवस्था रहेगी। बॉक्स..

इन बातों का रखें ध्यान

-मास्क लगाकर ही आवेदन करें।

-नामांकन के लिए जाते वक्त हथियार का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।

-एक व्यक्ति अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।

-बिना अनुमति चुनाव प्रचार के लिए वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

-नामांकन पत्र में कोई गलत जानकारी न दें।

-यदि उम्मीदवार अनुसूचित, जनजाति या पिछड़ा वर्ग का है, तो उसे जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

-नामांकन पत्र के साथ मतदाता सूची की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

-जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के प्रस्तावक के लिए आवश्यक है कि वह उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है।

-चुनाव लड़ने के लिए 21 साल से कम का व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है।


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