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नोएडा-ग्रेटर नोएडा के वाहन मालिक 30 नवंबर तक लगवा सकेंगे High security Registration Number Plate, ऐसे करें आवेदन

High security Registration Number Plate उत्तर प्रदेश में एचएसआरपी लगवाने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर थी। यूपी सरकार द्वारा दी गई राहत के तहत अब वाहन मालिक अपनी गाड़ियों में अगले महीने महीने 30 नवंबर तक एचएसआरपी (HSRP) लगवा सकते हैं।

By JP YadavEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 08:07 PM (IST)Updated: Mon, 26 Oct 2020 06:49 AM (IST)
नोएडा-ग्रेटर नोएडा के वाहन मालिक 30 नवंबर तक लगवा सकेंगे High security Registration Number Plate, ऐसे करें आवेदन
घर बैठे ऑनलाइन के जरिये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नोएडा [अर्पित त्रिपाठी]। High security Registration Number Plate: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और अपने वाहन में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate) लगवाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। दरअसल, यूपी सरकार ने निजी और व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में एचएसआरपी लगवाने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर थी। राहत के तहत अब वाहन मालिक अपनी गाड़ियों में अगले महीने महीने 30 नवंबर तक एचएसआरपी (HSRP) लगवा सकते हैं। बताया जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग के दौरान आ रही तकनीकी परेशानियों के चलते यूपी सरकार ने यह जनहित में फैसला लिया है।  इसके पबाद कॉमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के लिए कुछ दिन की और राहत परिवहन विभाग ने दी है। अब 30 नवंबर तक कमर्शियल वाहन स्वामियों को एचएसआरपी लगाने के लिए समय दिया गया है। एक दिसंबर के बाद से फिटनेस, टैक्स आदि कार्य नहीं होंगे। निजी वाहन चालकों के भी लाइसेंस संबंधी कार्य भी एक नवंबर के बाद नहीं किए जाएंगे। वहीं अगले साल 1 मार्च 2021 से चालान की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का खर्च

दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगावाने का खर्च वाहनों के हिसाब से  अलग-अलग है। अमूमन वाहन मालिक अपनी 600 से 1000 रुपये तक के बीच में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा सकते हैं, जबकि दुपहिया वाहन चालकों को इसके लिए 300 से 400 रुपये चुकाने पड़ेंगे।

ऐसे करें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन

निजी अथवा व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप घर बैठे ऑनलाइन के जरिये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। गौतमबुद्धनगर में परिवहन विभाग ने ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है। वैसे ऑनलाइन के माध्यम से वाहन मालिक बुकिंग करने के बाद एजेंसी पर जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन में दिक्कत है तो एजेंसी पर जाकर इसे लिया जा सकता है। सभी वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने एक लिंक भी जारी किया है। 

यह है प्रक्रिया

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सबसे पहले बुक माई एचएसआरपी वेब लिंक पर जाकर सबसे पहले वाहन मालिक को लॉगिन करना होगा। इसके बाद HSRP के लिए कुल 11 स्टेप भरने होंगे। इसके तहत वेबलिंक पर लॉगिन करने के बाद 2 विकल्प सामने होंगे। इसमें पहले विकल्प में हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर के लिए क्लिक करना होगा, वहीं दूसरे विकल्प में फ्यूल स्टीकर बुक करने का ऑप्शन दिया गया है। जाहिर है आपको HSRP के लिए क्लिक करना होगा। लॉगिन करने पर डोमेस्टिक और कॉमर्शियल वाहन का विकल्प आएगा।  इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर भरना है। प्रक्रिया पूरे होने पर वाहन मालिक के मोबाइल फोन नंबर पर एक ओटीपी नंबर भी आएगा। इसे भरने के बाद नंबर प्लेट का चार्ज शुल्क शो करेगा। वाहनों की श्रेणियों के अनुसार अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। 

यह भी जानें

  • शासन की ओर से वाहनों में एचएसआरपी को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में तो बिना एचएसआरपी वाहनों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
  • पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कमर्शियल वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए 15 अक्टूबर तक लगाने के निर्देश दिए थे। 15 अक्टूबर के बाद से बिना एचएसआरपी कमर्शियल वाहनों के परिवहन संबंधी कार्य पर रोक लगी दी गई। इससे ट्रांसपोर्टर काफी परेशान थे। उनके मुताबिक कोरोना काल में जैसे-तैसे कार्य शुरू हुआ है। कई वाहन माल ढुलाई आदि के बाहर गए हुए हैं। वहीं कुछ वाहन डीलरों द्वारा नंबर प्लेट नहीं बनाई जा रही है।
  • आज भी कुछ वाहन कंपनियों के डीलरों द्वारा नंबर प्लेट नहीं बन रही हैं। ऐसे में उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। शासन के पास कई शिकायतें पहुंचने के बाद ये निर्णय लिया गया है 30 नवंबर तक कमर्शियल वाहनों के ओनरशिप ट्रांसफर, पता परिवर्तन, बीमा आध्यतन, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि के कार्य 30 नवंबर न रोके जाएं।

एके पांडे (एआरटीओ प्रशासन, गौतमबुद्धगर) का कहना है कि ट्रांसपोर्ट संगठनों को जानकारी दे दी गई है। निजी वाहन स्वामियों को भी एचएसआरपी लगाने के लिए प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। 1 मार्च 2021 से सभी पर कार्रवाई की जाएगी। 

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