घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले तीन आरोपितों को पांच साल की सजा
दनकौर कोतवाली में वर्ष 2015 में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया था कि दनकौर के रहने वाले तीन आरोपित शाहिद शकील व जहीर ने घर में घुसकर उसकी बेटी से छेड़छाड़ व पत्नी से मारपीट की।
ग्रेटर नोएडा, प्रवीण विक्रम सिंह। जिला न्यायालय ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में तीन आरोपितों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। तीनों आरोपितों पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की मजबूत पैरवी के चलते आरोपितों को सजा हुई है।
दनकौर कोतवाली में वर्ष 2015 में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया था कि दनकौर के रहने वाले तीन आरोपित शाहिद, शकील व जहीर ने घर में घुसकर उसकी बेटी से छेड़छाड़ व पत्नी से मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की और आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की।
कुल पांच गवाह केस की सुनवाई के दौरान पेश हुए। कोर्ट ने साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपितों को सजा सुनाई है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत मजबूत पैरवी के चलते लगातार महिला संबंधित अपराध में सजा सुनाई जा रही है। बीते दिनों भी महिला अपराध संबंधित एक मामले में आरोपित को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
ट्रैक्टर चालक पर केस दर्ज
वहीं, दनकौर क्षेत्र के चपरगढ़ गांव के नजदीक यमुना एक्सप्रेस-वे पर करीब आठ दिन पहले ट्रैक्टर की टक्कर से कार सवार एक ही परिवार के पांच लोग घायल हो गए थे। पीड़ित परिवार ने सोमवार को ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा-एक निवासी सूर्यदेव चौधरी ने बताया कि विगत 23 नवंबर को वह अपने परिवार के साथ कार से आगरा की तरफ से ग्रेटर नोएडा आ रहे थे। आरोप है कि तभी यमुना एक्सप्रेस-वे पर चपरगढ़ गांव के नजदीक सामने चल रहे एक ट्रैक्टर चालक ने अपना ट्रेक्टर दूसरी लेन पर कर दिया था। जिसके चलते पीछे आ रही पीड़ित की कार उससे टकरा गई। हादसे में पीड़ित समेत चार अन्य लोग घायल हुए थे।
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