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New MV Act: यूपी में सामने आया सबसे बड़ा हैरत भरा मामला, एंबुलेंस का भी हो गया चालान

पिछले पांच वर्षों के दौरान एंबुलेंस के चालान का यह पहला मामला है। गलत यूटर्न लेने पर यह चालान ट्रैफिक पुलिस ने किया था।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 07:31 PM (IST)Updated: Fri, 13 Sep 2019 07:34 PM (IST)
New MV Act: यूपी में सामने आया सबसे बड़ा हैरत भरा मामला, एंबुलेंस का भी हो गया चालान
New MV Act: यूपी में सामने आया सबसे बड़ा हैरत भरा मामला, एंबुलेंस का भी हो गया चालान

नोएडा, जेएनएन।  Motor Vehicles (Amendment) Act 2019: एक सितंबर से नयाा मोटर वाहन अधिनियम- 2019 लागू होन के बाद दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में भारी-भरम चालान जारी है। इस बीच दिल्ली से सटे नोएडा में मरीज को लेने जा रही एंबुलेंस तक का चालान कट गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान एंबुलेंस के चालान का यह पहला मामला है। गलत यूटर्न लेने पर यह चालान ट्रैफिक पुलिस ने छह फरवरी को किया था। चार महीने बाद एंबुलेंस की फिटनेस जांच के दौरान इसकी जानकारी हुई। हैरानी तो इस बात कि नए व्हीकल एक्ट में एंबुलेंस को जगह नहीं देने पर भारी-भरकम चालान का प्रावधान है। यह नियम लागू होने से पहले का है, इसलिए चालान की रकम महज 500 रुपये है, वरना यह 10000 रुपये का चालान होता। 

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मिली जानकारी के मुताबिक, गौतमबुद्धनगर ट्रैफिक पुलिस (Gautam budha nagar traffic police) ने मरीज को लेने जा रही 102 एंबुलेंस का 500 रुपये चालान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक, छह फरवरी को बिसरख के स्वास्थ्य केंद्र से 102 नंबर की एंबुलेंस एक गर्भवती महिला को टिगरी के एक अस्पताल ले जा रही थी।

रास्ते में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर चौराहे के आसपास गलत यूटर्न लेने पर ट्रैफिक पुलिस ने एंबुलेंस को रोक दिया। इस दौरान उससे पूछताछ हुई फिर जाने दिया गया। अब कुछ दिन पहले जब एंबुलेंस की फिटनस व अन्य तकनीकी जांच की तो पता चला कि वाहन पर 500 रुपये का चालान आया है।

नियमानुसार अगर एंबुलेंस ड्यूटी पर है तो उस पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन का मामला नहीं बनता, क्योंकि ऐसी स्थिति में एंबुलेंस को जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की जाती है। चालान के खिलाफ संबंधित एजेंसी जांच करवा सकती है। जांच के बाद चालान रद किया जा सकता है। चालान से चालक भी हैरत में है, लेकिन उसे अपनी गलती का अहसास है।

यह है नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019

  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी, पूर्व में यह महज 500 रुपये था।
  • अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
  • नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
  • अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये किया गया है।
  • बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक फाइन लगेगा।
  • सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
  • दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।
  • इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।

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