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दिल्ली के बाद नोएडा प्रशासन का बड़ा फैसला, अधिकतम 100 लोग सामाजिक समारोह में ले सकेंगे हिस्सा

जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देशों के अनुपालन में अब किसी भी समारोह शादी एवं अन्य कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे। दिल्ली के बाद अब यूपी में ऐसा फैसला लिया गया है।

By Vinay TiwariEdited By: Published: Sat, 21 Nov 2020 02:13 PM (IST)Updated: Sat, 21 Nov 2020 02:13 PM (IST)
दिल्ली के बाद नोएडा प्रशासन का बड़ा फैसला, अधिकतम 100 लोग सामाजिक समारोह में ले सकेंगे हिस्सा
नोएडा में अब किसी भी समारोह में अधिकतम 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, नोएडा। शादी एवं अन्य दूसरे सामाजिक समारोह में अब अधिकतम 100 लोग भाग ले सकेंगे। जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देशों के अनुपालन में अब किसी भी समारोह, शादी एवं अन्य कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे। 

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मालूम हो कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एलजी की सहमति से 50 लोगों के किसी भी समारोह में शामिल होने का नियम बना दिया है। इससे पहले यहां 100 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति थी मगर अब इस पर रोक लगा दी गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी इजाफा हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से सार्वजनिक समारोहों और अन्य जगहों पर लोगों की संख्या को सीमित करने पर काम किया गया। कुछ दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रमुख बाजारों के लोगों के साथ मीटिंग करके वहां भी संक्रमण पर रोक लगाने के लिए विचार विर्मश किया है जिससे बाजार भी न बंद करने पड़े और संक्रमण को फैलने से भी रोका जा सके। 

जिलाधिकारी ने शहर वासियों से आह्वान किया है कि जिले में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के समारोह शादी विवाह तथा अन्य कार्यक्रम आउटडोर एवं इंडोर कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा व्यक्ति भाग नहीं लेंगे। शासन के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा है कि सभी प्रशासनिक एवं अन्य संबंधित अधिकारी गण अपने अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के समारोह शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा व्यक्ति भाग न ले सकें। गौरतलब है पहले शादी एवं दूसरे सामाजिक समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी।  

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