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Night Curfew In Noida: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू में जानें- क्या खुला है और क्या रहेगा बंद

Night Curfew In Noida कर्फ्यू के नियम बृहस्पतिवार रात से शुरू होकर 17 अप्रैल तक जारी रहेंगे। मेडिकल पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थान बन्द रहेंगे। घरों से बाहर निकले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।

By Jp YadavEdited By: Published: Thu, 08 Apr 2021 03:35 PM (IST)Updated: Thu, 08 Apr 2021 03:40 PM (IST)
Night Curfew In Noida: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू में जानें- क्या खुला है और क्या रहेगा बंद
रात्रि कर्फ्यू में सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को राहत दी गई है।

नोएडा [मोहम्मद बिलाल]।  गौतमबुद्धनगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में रात्रि कर्फ्यू लागू किया है। रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के नियम बृहस्पतिवार रात से शुरू होकर 17 अप्रैल तक जारी रहेंगे। मेडिकल, पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। घरों से बाहर निकले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। यह आदेश जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने स्वास्थ्य,पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक के बाद जारी किए।

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सिर्फ जरूरी सेवा वालों को ही छूट

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रात्रि कर्फ्यू के दौरान आगामी 17 अप्रैल तक सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को राहत दी गई है। केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी इनके स्वायत्त अधीनस्थ कार्यालय, प्राधिकरण, आटोनॉमस बाडी के अधिकारी जैसे-आपातकालीन सेवाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि शमन, आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन वेतन और कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता सार्वजनिक परिवहन वायु, रेलवे, बस आपदा प्रबन्ध और सम्बन्धित सेवाएं एनआईसी, एनसीसी, नगर पालिका सेवाएं और अन्य सभी आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को वैध आईकार्ड के दिखाने पर एक जगह से दूसरी जगह जाने की अनुमति रहेगी। किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त सभी निजी चिकित्साकर्मी जैसे कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मैडिकल आदि अस्पताल डाइग्नोस्टिक सेन्टर क्लीनिक, फार्मेसी फार्मास्युटिकल कम्पनियों और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाए वैध आईकार्ड प्रस्तुत करने पर अन्य सेवाएं जैसे गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा सेवा प्राप्त करने, बस अडडे से आने जाने वाले व्यक्ति को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस यात्रा की अनुमति रहेगी।

आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। व्यवसायिक एवं निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों, आवश्यक सेवाओं वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुमति होगी। जिसमें खाद्य दुकान, किराने का समान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, मांस, मछली, पशुचारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं और चिकित्सा उपकरण बैंक, बीमा, कार्यालय और एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार इंटरनेट सेवा प्रसारण और केबल सेवा, आईटीईएस सक्षम सेवा, खाद्य फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-कॉमर्स के माध्यम से पैट्रोल पप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण बिजली उत्पादन एवं वितरण इकाई संबंधित सेवा, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवा, निजी सुरक्षा सेवा, आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाई, ऐसी इकाइयों या सेवाएं जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त गतिविधियों के लिए प्रयुक्त वाहन टैक्सी व ऑटो चालकों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान कोविड-19 प्रोटॉकाल का पालन करने पर परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त उल्लंघन करने पर व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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