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Weekend Lockdown in Noida & Ghaziabad: नोएडा-गाजियाबाद में 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू, जानें- नियम

Weekend Lockdown in Noida Ghaziabad 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान लोगों के बेवजह घरों से निकलने की मनाही है और ऐसा करने पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 03:59 PM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2020 08:11 AM (IST)
Weekend Lockdown in Noida & Ghaziabad: नोएडा-गाजियाबाद में 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू, जानें- नियम
Weekend Lockdown in Noida & Ghaziabad: नोएडा-गाजियाबाद में 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू, जानें- नियम

नोएडा/गाजियाबाद, ऑनलाइन डेस्क। Weekend Lockdown in Noida & Ghaziabad: दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हुआ 55 घंटे का मिनी लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे खत्म होगा। दोनों जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और प्रभाव को कम करने के लिए यह लॉकडाउन पिछले तकरीबन 1 महीने से हर सप्ताह लगाया जा रहा है। इस दौरान लोगों के बेवजह घरों से निकलने की मनाही है और ऐसा करने पर पुलिस प्रशासन की  ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 55 घंटे के  लॉकडाउन के दौरान दोनों जिलों में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ सभी चौराहों जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

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ये चीजें रहेंगी बंद

  • सभी कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण हाट-बाजार बंद रहेंगे
  • गल्ला मंडी और सभी व्यावसायिक भी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • रोडवेज बस सेवाओं को प्रदेश के अंदर संचालन नहीं होगा।
  • शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे।

यह होगा अनिवार्य

जरूरी सेवाओं के लिए बाहर निकले लोगों को शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। मास्क भी पहनना होगा। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, ऐसे में इन जगहों पर शारीरिक दूरी के नियम मानने के साथ मास्क लगाना होगा। उद्योगों में काम होगा, इसलिए पहचान पत्र लेकर निकलें तो कोई रोकेगा। जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। उनकी आ‌वाजाही पर कोई रोक नहीं होगी।

इन पर नहीं होगी रोक

  • जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, इनमें चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की तरह रहेगी।
  • कोरोना वॉरियर, स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े लोग आवागमन कर सकेंगे।
  • रेलवे का आवागमन पूर्व की तरह जारी रहेगा।
  • ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा।
  • अंतरराष्ट्रीय व घरेलू हवाई सेवाएं पूर्व की भांति रहेंगी।
  • मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं। 
  • राष्ट्रीय व राज्यमार्गों पर परिवहन भी जारी रहेगा।
  • राष्ट्रीय व राज्यमार्गों के किनारे पेट्रोल पंप व ढाबे खुले रहेंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे।
  • एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल, सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

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