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दिल्ली से आये बारातियों ने नोएडा में की जमकर आतिशबाजी, दूल्हा समेत तीन के खिलाफ FIR

शादी समारोह में आतिशबाजी करने के आरोप में पुलिस ने दूल्हा समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Mon, 25 Nov 2019 02:37 PM (IST)Updated: Mon, 25 Nov 2019 02:37 PM (IST)
दिल्ली से आये बारातियों ने नोएडा में की जमकर आतिशबाजी, दूल्हा समेत तीन के खिलाफ FIR
दिल्ली से आये बारातियों ने नोएडा में की जमकर आतिशबाजी, दूल्हा समेत तीन के खिलाफ FIR

नोएडा, जागरण संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद भी शादियों में लोग आतिशबाजी करने से परहेज नहीं रहे हैं। आतिशबाजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए शनिवार को भी दूल्हा, उसके पिता व मैरिज हॉल संचालक के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-24 में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार को दिल्ली के चांदनी महल निवासी जय किशन के बेटे रोहित की शादी थी। शादी का आयोजन होशियारपुर स्थित एफएम गार्डन मैरिज हॉल में किया गया था। बरात चढ़त के दौरान दूल्हा पक्ष ने जमकर आतिशबाजी की। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच की। मैरिज हॉल के बाहर पटाखे के खोखे मिले हैं। इस मामले में दूल्हा रोहित, उसके पिता जय किशन के साथ मैरिज हाल संचालक उमेश कुमार के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

पहले भी दर्ज हो चुकी है रिपोर्ट

शादी में आतिशबाजी करने पर इससे पहले भी तीन एफआइआर दर्ज कराई जा चुकी हैं। 15 नवंबर को सेक्टर-49 स्थित मैरिज हॉल के बाहर बारात चढ़त के दौरान आतिशबाजी करने पर दूल्हा समेत तीन लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 20 नवंबर को कोतवाली फेस दो में दूल्हा समेत तीन लोगों पर आतिशबाजी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। 22 नवंबर को भी सेक्टर-34 में आयोजित एक शादी समारोह में आतिशबाजी की गई। यहां भी पिता व दूल्हे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

आरोपितों को देना पड़ सकता है पांच लाख तक जुर्माना

सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि आतिशबाजी करने पर तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। कोर्ट आतिशबाजी करने वालों पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगा सकता है या एक वर्ष कैद की सजा सुना सकता है। बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। 

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