30 साल पहले मर चुके व्यक्ति को समन जारी करने वाले पुलिसवालों की खैर नहीं
दनकौर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर दारोगा समेत नौ पुलिसकर्मियों और चार ग्रामीणों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया है।
दनकौर, जागरण संवाददाता। दनकौर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर, दारोगा समेत नौ पुलिसकर्मियों और चार ग्रामीणों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों की लापरवाही से तीस साल पहले मर चुके व्यक्ति को समन तामील करने की रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी गई। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।
कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा
शताब्दी नगर मेरठ निवासी ओमवती के प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दनकौर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर समरेश कुमार सिंह, दारोगा राजीव कुमार, सिपाही मोहित सैनी, पिंकी रानी और पांच अज्ञात पुलिसकर्मियों सहित पारसौल गांव के चार ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते मंगलवार को कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है।
मृत पिता के नाम पर जारी हुआ समन
महिला ओमवती का पारसौल गांव के कटार सिंह पक्ष से एक पारिवारिक वाद न्यायालय में चल रहा था। इस वाद में न्यायालय ने अजय पाल, हरपाल, सतीश और कटार सिंह के खिलाफ समन जारी किए थे। आरोप है कि पुलिसकर्मियों की मिलीभगत के चलते कटार सिंह का समन उसके मृत पिता दलपत सिंह के नाम तामील कराकर रिपोर्ट भेजी गई थी।
सीएम से भी की शिकायत
महिला को जब इस मामले की जानकारी हुई तो उसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक मामले की शिकायत की थी। किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर आखिर थक हार कर महिला ने न्यायालय में इस मामले की शिकायत की थी। महीनों तक चली सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश के तहत पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।