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शराब से जिदगी की रोशनी बचाने को फैलाया जा रहा उजाला

लोकेश चौहान नोएडा अवैध शराब के सेवन से आंखों की रोशनी और जान बचाने के लिए जिला प्रशा

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Nov 2020 08:59 PM (IST)Updated: Sat, 21 Nov 2020 08:59 PM (IST)
शराब से जिदगी की रोशनी बचाने को फैलाया जा रहा उजाला
शराब से जिदगी की रोशनी बचाने को फैलाया जा रहा उजाला

लोकेश चौहान, नोएडा: अवैध शराब के सेवन से आंखों की रोशनी और जान बचाने के लिए जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैैं कि अवैध अड्डों पर शराब की बिक्री करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सभी लोगों तक जागरूकता की रोशनी फैलाई जाए, जिससे लोगों को असमय मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके।

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जिलाधिकारी के निर्देश मिलने के बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों ने अवैध रूप से शराब की बिक्री को रोकने के लिए रणनीति तैयार की है। इसके तहत सबसे पहले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वे अवैध रूप से बिकने वाली शराब का सेवन न करें। वहीं लोगों को अवैध शराब के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके अलावा लोगों से इस मामले में सहयोग भी मांगा जा रहा है कि कहीं भी उन्हें शराब की अवैध रूप से बिक्री की जानकारी मिलती है, तो विभाग को सूचना दें। जिससे अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की जा सके।

क्यों और कितनी घातक है अवैध रूप से बिकने वाली शराब: अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाले लोग शराब में कई चीजों की मिलावट करते हैं। इस तरह शराब में मिथाइल एल्कोहल हो सकता है, जो एक घातक विष है। इसके सेवन करने से व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इस तरह की शराब का सेवन करने से मौत भी हो सकती है।

अवैध शराब की बिक्री पर यह है सजा: अवैध शराब का धंधा करने के मामले में दोषी पाए जाने वाले आरोपितों को आजीवन कारावास या 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना और सजा दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। इसके अलावा मृत्यु दंड की सजा दिए जाने का भी प्रावधान है।

इन नंबरों पर करें शिकायत:

अवैध शराब की बिक्री की शिकायत आबकारी विभाग के अधिकारियों को की जा सकती है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति 9454465654, 9454466423, 9454466424, 9454466425, 9454466426, 9454466427, 9454466428, 9454466429 पर जानकारी दे सकते हैं। जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।


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