आखिर शिकायतकर्ता को कब तक मिलेगा फ्लैट पर कब्जा
भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में शुक्रवार को विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं में फंसे खरीदारों के मामलों पर सुनवाई हुई। रेरा पीठ एक में 63 व रेरा पीठ दो में 102 मामलों को सुना गया। रेरा पीठ एक की सुनवाई यूपी रेरा चेयरमैन राजीव कुमार ने की। सुनवाई के दौरान यूपी रेरा चेयरमैन ने सबसे ज्यादा सुपरटेक बिल्डर से जुड़े मामलों को सुना। इसके साथ ही अन्य बिल्डरों जिसमें सांगवान हाइट्स सुपर सिटी डवलपर्स मिस्ट डायरेक्ट सेल्स प्राइवेट पाटिल एडवांस आदि बिल्डरों से जुड़े शिकायतकर्ताओं के मामलों पर सुनवाई की
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में शुक्रवार को विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं में फंसे खरीदारों के मामलों पर सुनवाई हुई। रेरा पीठ एक में 63 व रेरा पीठ दो में 102 मामलों को सुना गया। रेरा पीठ एक की सुनवाई यूपी रेरा चेयरमैन राजीव कुमार ने की। जिसमें सांगवान हाइट्स, सुपर सिटी डवलपर्स, मिस्ट डायरेक्ट सेल्स प्राइवेट, पाटिल एडवांस व सुपरटेक आदि बिल्डरों से जुड़े शिकायतकर्ताओं के मामलों पर सुनवाई की। ज्यादातर मामलों में शिकायतकर्ताओं ने बिल्डर से रिफंड दिलाने की मांग की। सुनवाई के दौरान यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने बिल्डर प्रतिनिधि से दो टूक कहा कि बस इतना बता दो शिकायतकर्ता को फ्लैट कब तक मिलेगा। हालांकि बिल्डर प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बिल्डर ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के कार्यालय में परियोजना की ओसी सीसी जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है। प्रमाण पत्र मिलते ही शिकायतकर्ता को फ्लैट पर कब्जा दे दिया जाएगा। इस पर यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने सुनवाई की आगामी तिथि देते हुए बिल्डर प्रतिनिधि को प्राधिकरण में ओसी सीसी जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पत्र की प्रति साथ लाने को कहा है। साथ ही यह भी आदेश दिया कि अगली सुनवाई में बिल्डर यह भी बताए कि शिकायतकर्ता को कब तक फ्लैट पर कब्जा दे दिया जाएगा। शिकायतकर्ता प्रवेश जैन ने बताया कि उन्होंने ओमीक्रान स्थित एक बिल्डर परियोजना में वर्ष 2012 में विला बुक किया था। बिल्डर ने 2015 तक फ्लैट पर कब्जा देने का वादा किया था। वह बिल्डर को विला की कीमत का शत प्रतिशत भुगतान कर चुका है। आरोप लगाया कि परियोजना का निर्माण कार्य अभी भी आधा-अधूरा पड़ा है। घरौंदा की आस में वे पिछले आठ साल से बिल्डर के चक्कर काट रहे है। अपने पिता की सेवानिवृत्ति के बाद मिली धनराशि को भी बिल्डर के हाथों में सौंप दिया है। सुनवाई के दौरान प्रवेश जैन ने बिल्डर को अदा की गई धनराशि को ब्याज समेत वापस दिलाने की मांग की। यूपी रेरा चेयरमैन राजीव कुमार ने आगामी तिथि में शिकायतकर्ता को समस्या से निदान दिलाने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही रेरा पीठ दो में सनशाइन इंफ्रावेल, शुभकामना एडवर्ट, ग्रीन होम्स, बुलडिकोन प्राइवेट लिमिटेड, संस्कृति इंफ्रोकोन, अंशल अर्बन, डबलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आम्रपाली लेजर वैली, अंसल लेंडमार्क, अंसल प्रोप्रटीज इंफ्राटेक्चर, अंसल अर्बन समेत विभिन्न बिल्डर से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। ज्यादातर मामलों में शिकायतकर्ताओं ने रिफंड की मांग की है। रेरा पीठ दो में सबसे ज्यादा वर्धमान एस्टेट बिल्डर से जुड़े मामले सुने गए।
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