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लंबित शिकायतों पर रेरा ने किया बिल्डरों से जवाब तलब

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) लगाता

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Aug 2021 09:05 PM (IST)Updated: Thu, 26 Aug 2021 09:05 PM (IST)
लंबित शिकायतों पर रेरा ने किया बिल्डरों से जवाब तलब
लंबित शिकायतों पर रेरा ने किया बिल्डरों से जवाब तलब

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) लगातार विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं में फंसे खरीदारों की शिकायतों पर आनलाइन सुनवाई कर रहा है। बावजूद इसके बिल्डर रेरा के आदेशों को दरकिनार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर रेरा अधिकारियों ने लंबित शिकायतों का संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। रेरा की पीठों में 2019-20 से चली आ रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए लंबित शिकायतों की दोबारा सुनवाई शुरू कर दी है। रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार के आदेश पर पीठ एक दो व तीन में प्रत्येक बुधवार को लंबित शिकायतों पर सुनवाई की जा रही है। सुनवाई के दौरान बिल्डरों से परियोजना के निर्माण कार्य में हो रही देरी, परियोजनाओं की स्थिति के साथ आरसी क्यों न जारी की जाए इस पर पीठ के सदस्य जवाब तलब कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान ही तत्काल रिफंड, आरसी व कब्जा दिये जाने के आदेश भी जारी किये जा रहे हैं। पीठ एक में 490 शिकायतें लंबित

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रेरा की पीठ एक में 2019-20 की करीब 490 शिकायतें लंबित हैं। रेरा पीठ एक की सदस्य कल्पना मिश्रा ज्यादातर शिकायतों पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला भी सुना चुकी है। इन शिकायतों में ज्यादातर खरीदार शौर्य सुभम, सुपरटेक, सारेसामग, उप्पल चड्ढा हाइटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओपूलेंड इंफ्रा डेवलपर्स, अजनारा रियल टेक आदि बिल्डर परियोजनाओं में फंसे हैं।

जेपी नाइट कोर्ट को रिफंड का आदेश : ग्रेटर नोएडा स्थित जेपी नाइट कोर्ट बिल्डर परियोजना के एक मामले में सुनवाई करते हुए रेरा ने एक करोड़ 26 लाख रुपये शिकायतकर्ताओं को रिफंड किये जाने का आदेश सुनाया है। रेरा पीठ तीन ने अनिल चावला समेत चार शिकायतकर्ताओं के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए बिल्डर प्रतिनिधि को शिकायतकर्ताओं की धनराशि वापस लौटाने को कहा है।


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