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औद्योगिक, आइटी व संस्थागत भूखंड आवंटियों को राहत

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में उद्योगों को बढ़ावा दे

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Aug 2020 09:06 PM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 09:06 PM (IST)
औद्योगिक, आइटी व संस्थागत भूखंड आवंटियों को राहत
औद्योगिक, आइटी व संस्थागत भूखंड आवंटियों को राहत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। लॉजिस्टिक व वेयर हाउस भवन नियमावली में परिवर्तन किया गया है। वहीं औद्योगिक भूखंडों का फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। आइटी व संस्थागत भूखंड योजना के आवंटियों को मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। आवंटित भूखंडों पर पांच वर्ष तक निर्माण कर कंप्लीशन न लेना अब भारी पड़ेगा। निर्धारित समय पर निर्माण न करने पर भूखंड आवंटन रद कर दिया जाएगा।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस सप्ताह में लगातार दूसरी बोर्ड बैठक की। शनिवार को प्राधिकरण चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि लॉजिस्टिक व वेयर हाउस नीति-2018 के अंतर्गत लॉजिस्टिक व वेयर हाउस इकाइयों एवं पार्क को उद्योग का दर्जा दिए जाने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। ग्राउंड कवरेज 60 फीसद तक की जा सकेगी। औद्योगिक भूखंडों का एफएआर अभी 1.50 है। इसे बढ़ाकर 2.00 प्लस 1.00 करने को बोर्ड ने हरी झंडी दी है। संस्थागत व आइटी भूखंड आवंटियों को भी बोर्ड ने बड़ी राहत देते हुए मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। अभी 31 जुलाई तक का समय निर्धारित था। कोरोना की वजह से बोर्ड ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आइटी और संस्थागत के पूर्व में जिन भूखंडों का आवंटन रद किया गया था, उन भूखंडों पर फिर से योजना निकालने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी।

एक्सपो मार्ट के सामने आएगी कॉमर्शियल भूखंड योजना

नॉलेज पार्क दो स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट के सामने करीब 19 हजार वर्ग मीटर का कॉमर्शियल भूखंड प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। बोर्ड ने इस पर ऑनलाइन नीलामी के आधार पर आवंटित करने को हरी झंडी दी। शीघ्र योजना निकाली जाएगी।

किसानों के मामले निस्तारित करने पर जोर

प्राधिकरण बोर्ड ने कहा कि किसानों के लंबित प्रकरणों को निस्तारित किया जाना चाहिए। आबादी के मामले जल्द निस्तारित किए जाएंगे। अर्जित भूमि के बदले किसानों को मिलने वाले भूखंडों का आवंटन तत्काल किया जाए। पूर्व में जिन भूखंडों का आवंटन हो चुका है, उनके लीज प्लान जारी कर किसानों के पक्ष में भूखंडों की रजिस्ट्री की जाए। यदि आवंटित जमीन पर अतिक्रमण है तो वहां लीज प्लान न बनाया जाए। इसके लिए एसीईओ की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश बोर्ड ने दिए। एसीईओ की कमेटी पहले अतिक्रमण का विवाद निस्तारित करेगी, उसके बाद लीज प्लान जारी किया जाएगा।

किराये पर भवन देगा प्राधिकरण

प्राधिकरण अपने भवन को अन्य सरकारी विभागों को किराये पर देगा। टावर वन में प्राधिकरण का कार्यालय रहेगा। टावर दो को बैंक व अन्य सरकारी कार्यालयों को किराये पर दिया जाएगा। प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी देते हुए कहा कि किराये से होने वाली आमदनी को रखरखाव पर खर्च किया जाएगा।

50 गांवों में बनेंगे एसटीपी

प्राधिकरण बोर्ड ने सभी गांवों में सीवर लाइन शुरू कराने के निर्देश दिए। इसके 50 गांवों में एसटीपी बनाने को भी बोर्ड ने मंजूरी दी। परियोजना विभाग को दो माह में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। इससे गांवों में सीवेज की समस्या हल हो जाएगी।

पांच वर्ष तक भवन निर्माण नहीं किया तो आवंटन रद

प्राधिकरण बोर्ड ने प्रदेश सरकार की जारी नीति को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि यदि आवंटी भूखंड आवंटन के पांच वर्ष के अंदर भवन निर्माण नहीं करते हैं तो आवंटन रद हो जाएगा। विशेष परिस्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। इसके लिए सीईओ को अधिकृत किया गया है।

निर्मित भवनों की योजना निकालने को मंजूरी

प्राधिकरण बोर्ड ने शहर में निर्मित भवनों की योजना निकालने को हरी झंडी दी, जिन सेक्टरों में पूर्व में योजना निकाली गई थी, उनमें ऐसे भवनों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए, जिनका आवंटन नहीं हो सका था। फिर से योजना निकालकर इनका आवंटन किया जाएगा।

सितंबर तक शहरवासियों को मिलने लगेगा गंगाजल

ग्रेटर नोएडा में गंगाजल लाने की योजना पर कई वर्षो से काम चल रहा है। अपरिहार्य कारणों से समय पर योजना पूरी नहीं हो सकी है। प्राधिकरण बोर्ड ने शीघ्र निर्माण कार्य को पूरा कर सितंबर तक शहर वासियों को गंगाजल की आपूर्ति करने के निर्देश दिए।


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