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जिले में नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट, जिलाधिकारी ने दिए आदेश जारी

े जागरण संवाददाता नोएडा कोरोना के कारण संपत्ति की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री में आई

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Aug 2020 08:17 PM (IST)Updated: Thu, 06 Aug 2020 09:32 PM (IST)
जिले में नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट, जिलाधिकारी ने दिए आदेश जारी
जिले में नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट, जिलाधिकारी ने दिए आदेश जारी

जागरण संवाददाता, नोएडा : कोरोना के कारण संपत्ति की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री में आई भारी कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सर्किल दरों को नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक वर्तमान दरें आठ अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगी। वहीं मूल्यांकन समिति की ओर से अगले दो महीने में तीन सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। रिपोर्ट के आधार पर 1 जनवरी 2021 से नई दरों को तय किया जाएगा।

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जिला प्रशासन ने आठ जुलाई को सभी उप निबंधकों से रिपोर्ट मांगी थी कि वह सभी तरह की संपत्तियों की बाजार रेट की रिपोर्ट सौंपें, साथ ही कृषि भूमि का भी सर्वे कर तुलनात्मक रिपोर्ट दें। 30 जुलाई को संपत्ति का पुनरीक्षण मूल्यांकन कर समिति ने बताया कि रजिस्ट्री के लिए आई संपत्तियों की जांच में सामने आया कि बाजार रेट और सर्किल रेट में अधिक अंतर नहीं है। वहीं कोरोना काल को देखते हुए फील्ड रिपोर्ट देने के लिए अतिरिक्त समय देने की जरूरत है। कोरोना काल में संपत्तियों की रजिस्ट्री में काफी कमी आई है। संपत्तियों की खरीद-फरोख्त भी काफी कम हो रही है। इन सभी बिदुओं को ध्यान में रखते हुए आठ अगस्त से वर्तमान सर्किल दरों को ही लागू रखने पर सहमति बनी। सर्वे को समिति का गठन

जिला प्रशासन ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के अलावा जिला प्रशासन की भूमि की संपत्तियों की नई सर्किल दरें तय करने के लिए समिति का गठन कर दिया है। ये समिति अगले दो महीने में तीन सर्वे करेगी। इसके आधार पर 1 जनवरी 2021 से नई दरें तय की जाएंगी। तहसील सदर, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण क्षेत्र

एसडीएम सदर ग्रेटर नोएडा (अध्यक्ष)

तहसीलदार सदर ग्रेटर नोएडा (सदस्य)

उप निबंधक सदर ग्रेटर नोएडा (सदस्य) तहसील दादरी व नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र

एसडीएम दादरी (अध्यक्ष)

तहसीलदार दादरी (सदस्य)

उप निबंधक दादरी

उन निबंधक प्रथम, द्वितीय, तृतीय (सदस्य) तहसील जेवर

एसडीएम जेवर (अध्यक्ष)

तहसीलदार, जेवर (सदस्य)

उप निबंधक जेवर (सदस्य) पिछले वर्ष कम हुए थी दरें

पिछले वर्ष संपत्तियों की खरीद-बिक्री को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक भूखंडों के सर्किल रेट को 21.50 फीसद कम किया गया था। मॉल्स में सेंट्रल एसी व एस्केलेटर पर लिया जा रहे 25 फीसद सरचार्ज को भी समाप्त किया था। ग्रुप हाउसिग, मल्टी स्टोरीज, बिल्डिग, फ्लैट व अपार्टमेंट में कम्युनिटी सेंटर या क्लब, स्विमिग पूल व जिम की सुविधाओं पर लगने वाला 6 फीसद सरचार्ज भी माफ किया था। सेक्टर :- 14, 14 ए, 15ए, 16, 16ए, 17, 30, 35, 36,38, 38ए, 39,44, 50, 51 व 52

ये है दरें :- 103500/ वर्ग मीटर सेक्टर :- सेक्टर 15,19, 20, 21, 23, 24, 25, 25ए, 26, 27, 28, 29, 31,32, 33, 34, 37, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 61, 62, 82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 108 व 122

ये हैं दरें :- 72,000/ वर्ग मीटर सेक्टर :- सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 42, 43, 45, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 104, 107, 110, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 143 बी, 144, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 व 168

ये हैं दरें :- 52,500/ वर्ग मीटर

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सेक्टर :- सेक्टर 54, 57, 58, 59, 60, 63, 63ए, 64, 65, 67, 68, 69, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 101, 106, 109, 112, 113, 116, 117 व 118

ये हैं दरें :- 44,000/ वर्ग मीटर अन्य सेक्टर :- सेक्टर-138, 139, 140, 140ए, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 व 167

ये हैं दरें :- 40,000 / वर्ग मीटर कोरोना के कारण रजिस्ट्री में काफी कमी आई है। मूल्यांकन समिति के रिपोर्ट के आधार पर सर्किल रेट नहीं बढ़ाने का फैसला जिला प्रशासन ने लिया है। 31 दिसंबर तक वर्तमान दरें ही लागू रहेंगी।

- डॉ. शिवकुमार त्रिपाठी, एआइजी स्टांप


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