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चार जोड़ों और ग्राम प्रधान व उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: शादीशुदा होकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी रचाने वा

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Mar 2018 08:41 PM (IST)Updated: Mon, 05 Mar 2018 08:41 PM (IST)
चार जोड़ों और ग्राम प्रधान व उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश
चार जोड़ों और ग्राम प्रधान व उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा:

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शादीशुदा होकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी रचाने वाले चार जोड़ों एवं चीती की ग्राम प्रधान व उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज होगा। जिलाधिकारी बीएन ¨सह ने इसके आदेश दिए हैं। सीडीओ की जांच में इन जोड़ों को प्रथम ²ष्टया दोषी पाया गया है। हालांकि समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि दस जोड़े पहले से शादीशुदा मिले हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादीशुदा जोड़ों द्वारा दोबारा शादी रचाकर बीस हजार रुपये धनराशि व अन्य सामान का लाभ पाने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। इसके बाद से प्रशासन में खलबली मची है। सोमवार को जिलाधिकारी बीएन ¨सह ने आनन फानन सीडीओ एके ¨सह व जिला समाज कल्याण अधिकारी आनंद कुमार को तलब किया और मामले की जानकारी ली। उन्होंने दोनों अधिकारियों को चीती एवं चीती नंगला गांव जाकर मामले की जांच करने के निर्देश दिए।

गांव पहुंचे दोनों अधिकारियों ने उन जोड़ों के घर पहुंचकर जांच की, जिन्होंने विवाह योजना में शादी रचाई थी।

मामला सही मिलने के बाद जिलाधिकारी ने चीती की ग्राम प्रधान, उसके पति व चार जोड़ों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक, प्रधान पति दनकौर कोतवाली का हिस्ट्रीशिटर है।

उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के वाइएमसीए क्लब में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। इसमें 66 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे थे। सरकार की ओर से कन्या के खाते में बीस हजार रुपये, चांदी के जेवर, कपड़े आदि दिए गए हैं। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी जोड़ों को उपहार किए गए। शादीशुदा जोड़ों द्वारा भी योजना का लाभ लेने की शिकायत जिला प्रशासन से की गई थी।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कुछ शादीशुदा जोड़ों द्वारा शादी करने की शिकायत मिली थी। सीडीओ से इसकी जांच कराई गई। शिकायत सही मिलने पर चार जोड़ों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। ग्राम प्रधान एवं उसके पति के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया जाएगा।

बीएन ¨सह, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर


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