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पंजीकरण के साथ बिल्डर दे कब्जा

जासं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डर को एक खरीदार को 31 दिसंबर तक कब्जा देने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 10:20 PM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 06:10 AM (IST)
पंजीकरण के साथ बिल्डर दे कब्जा
पंजीकरण के साथ बिल्डर दे कब्जा

जासं, ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डर को एक खरीदार को 31 दिसंबर तक कब्जा देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता मयंक कुमार पांडेय ने बताया कि फरवरी 2012 में निहालसन रियल एस्टेट ने वेव मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर की परियोजना में यूनिट बुक कराई थी। उस वक्त बिल्डर ने फरवरी 2015 तक कब्जा देने का वादा किया था। दो करोड़ 28 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद भी जब 58 महीने तक कब्जा नहीं दिया गया तो खरीदार ने यूपी रेरा में शिकायत दी। रेरा की पीठ दो ने शिकायत पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद पीठ के सदस्य बलविदर कुमार ने आदेश दिया है कि कंप्लीशन या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने के बाद खरीदार को 31 दिसंबर, 2020 तक रजिस्ट्री के साथ कब्जा दें। साथ ही एक मई, 2016 से कब्जा देने तक की लंबित तिथि तक का ब्याज देना होगा। जिस दर से बिल्डर ने ब्याज लिया था, उसी दर से खरीदार को ब्याज देना होगा। वहीं, लॉकडाउन के कारण 24 मार्च से 30 सितंबर तक विलंब शुल्क नहीं देना होगा। वहीं, बिल्डर ने परियोजना का पंजीकरण यूपी रेरा में नहीं कराया। पीठ ने इस पर भी बिल्डर से जवाब मांगा था। बिल्डर ने जवाब में कहा था कि जिस समय यूपी रेरा लागू हुआ था। उससे पहले संबंधित प्राधिकरण में कंप्लीशन सर्टिफिकेट का आवेदन किया जा चुका था। इस कारण प्रोजेक्ट पंजीकरण के योग्य नहीं था। साक्ष्यों का आंकलन करने के बाद पीठ ने कहा कि पंजीकरण कराया जाना चहिए था। इस पर बिल्डर पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया।

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