पेड़ काटने पर 50 हजार का जुर्माना
जासं ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने बिना अनुमति पेड़ों की कटाई के मामले
जासं, ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने बिना अनुमति पेड़ों की कटाई के मामले में अर्थदंड की कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने बीटा एक सेक्टर में बिना अनुमति पेड़ काटने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उद्यान विभाग के मुताबिक निरीक्षण के दौरान मकान संख्या सी-96 के सामने सड़क पर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए पेड़ कटे मिले। उद्यान विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक अजय कुमार राय ने बताया कि किसी भी पेड़ को काटने से पहले अनुमति जरूरी है। पेड़ काटने की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब वह सूख गया हो, किसी व्यक्ति या संपत्ति के लिए खतरा पैदा हो गया हो या विकास योजनाओं के लिए काटना जरूरी हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने पेड़ काटने के नियम सख्त करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग की टीम लगातार शहर का निरीक्षण कर रही है। यदि बिना अनुमति पेड़ कटे तो अर्थदंड की वसूली के साथ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।