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आम्रपाली फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद

जागरण संवाददाता नोएडा नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की परियोजनाओं में करीब 42 हजार

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 11:41 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 11:41 PM (IST)
आम्रपाली फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद
आम्रपाली फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद

जागरण संवाददाता, नोएडा : नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की परियोजनाओं में करीब 42 हजार खरीदारों ने 2009-12 तक फ्लैट बुक कराए थे। इनमें से करीब 10 हजार खरीदारों को फ्लैट मिल चुके हैं, लेकिन 32 हजार के आसपास खरीदार आज भी धक्के खा रहे हैं। जिन सोसायटी में लोग रह रहे हैं, वहां पर सुविधाएं आधी-अधूरी हैं। नोएडा में स्थित नौ परियोजनाओं में भी लोगों को फ्लैट मिले हैं। ऐसे में फ्लैट लेने के लिए लोग कोर्ट में लडाई लड़ रहे हैं। इस मामले में बुधवार को कोर्ट का आदेश आने से लोगों की उम्मीद जगी। खरीदारों की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे एडवोकेट कुमार मिहिर ने बताया कि बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को आदेश दिया गया है कि वे खरीदारों की बची लोन राशि को जारी करें। यह राशि तीन से चार हजार करोड़ रुपये की है। खरीदारों की ओर से ईएमआइ न देने पर जो लोन एनपीए हो चुके हैं, उनको आरबीआई की गाइड लाइन के तहत री-स्ट्रक्चर करें। बिना प्रयोग हुए एफएआर के बेचने से भी पैसा आएगा

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कोर्ट ने आदेश दिया है कि परियोजनाओं में बिना प्रयोग हुए एफएआर को बेचा जाए ताकि उस पैसे का प्रयोग किया जा सके। कोर्ट बिल्डर व नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण से इसकी जानकारी हासिल कर चुका है। प्राधिकरण को झटका, आठ फीसद से ज्यादा न लें ब्याज

आम्रपाली बिल्डर पर नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण का करीब छह हजार करोड़ बकाया है। इसमें से नोएडा प्राधिकरण का 2800 करोड़ रुपये बकाया है। यह राशि ब्याज सहित है। बकाया न मिलने पर प्राधिकरण बकाया पर करीब 16 फीसद के हिसाब से ब्याज जोड़ रहा है। कोर्ट ने प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वे बकाये पर आठ फीसद से ज्यादा ब्याज न लगाएं। बकाया राशि का नए तरीके से आंकलन कर रिपोर्ट दें। इससे दोनों प्राधिकरण को झटका लगा है। अब तक आम्रपाली ने सिर्फ 525 करोड़ रुपये दिए

नोएडा प्राधिकरण ने 2007 से 10 के बीच में परियोजनाओं के लिए पांच लाख 36 हजार वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। इसकी एवज में आम्रपाली ने अब तक सिर्फ 525 करोड़ रुपये दिए हैं। वर्जन

बकाया पर आठ फीसद ही ब्याज लेने के आदेश का बिल्डरों ने स्वागत किया। इससे बिल्डरों को बकाया राशि में राहत मिलेगी और वह उस पैसे को परियोजनाओं के बचे काम को पूरा करने में लगा पाएंगे।

-आरके अरोड़ा, चेयरमैन, सुपरटेक समूह एवं यूपी नेरेडको कोर्ट का आदेश खरीदारों के हित में आया है। इससे परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद जगी है।

-अभिषेक कुमार, अध्यक्ष, नेफोवा


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