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संशोधित : 23 करोड़ बकाया जमा नहीं करने पर संस्थागत भूखंड का आवंटन रद

नोएडा प्राधिकरण की ओर से लगातार डिफॉल्टर आवंटियों पर कार्रवाई की जा रही है। अधिक समय से बकाया जमा न करने और भूखंड पर निर्माण न कराने पर आवंटन निरस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सेक्टर 62 के सी-20/1ए/9 भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया है। भूखंड पर 30 अक्टूबर तक कब्जा कर लिया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Oct 2019 10:57 PM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 06:07 AM (IST)
संशोधित : 23 करोड़ बकाया जमा नहीं करने पर संस्थागत भूखंड का आवंटन रद
संशोधित : 23 करोड़ बकाया जमा नहीं करने पर संस्थागत भूखंड का आवंटन रद

जागरण संवाददाता, नोएडा :

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नोएडा प्राधिकरण की ओर से लगातार डिफॉल्टर आवंटियों पर कार्रवाई की जा रही है। अधिक समय से बकाया जमा न करने और भूखंड पर निर्माण न कराने पर आवंटन निरस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सेक्टर 62 के सी-20/1ए/9 भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया है। भूखंड पर 30 अक्टूबर तक कब्जा कर लिया जाएगा। आवंटी मैसर्स श्री नाथ इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 23 करोड़ 80 लाख, 82,796 रुपये का बकाया था।

प्राधिकरण अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। इसके लिए बड़े बकाएदारों के खिलाफ आरसी जारी की जा रही है। इस क्रम में मंगलवार को कार्रवाई की गई। सेक्टर 62 स्थित ये भूखंड संस्थागत श्रेणी में आता है। आवंटी को भूखंड आवंटन के बाद कई बार बकाया जमा करने को कहा गया था। आवंटी पर 23,06,94,816 रुपये का बकाया हो गया था। वहीं समयवृद्धि का 73,88,160 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

प्राधिकरण के मुताबिक बकाया राशि के पुर्ननिर्धारण के लिए भी नोटिस दिया गया, लेकिन आवंटी की ओर से इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वर्ष 16 जुलाई को 2019 को आखिरी नोटिस नोएडा प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया था। इसके बाद भी जब बकाया नहीं जमा किया उसके बाद कार्रवाई की गई। मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने भूखंड आवंटन को निरस्त करते हुए 30 अक्टूबर तक कब्जा करने का निर्देश जारी किया है।


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