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प्रदूषण फैलाने पर लगा 4 लाख का जुर्माना

जासं नोएडा ग्रेप के तहत बृहस्पतिवार को शहर में सर्किल-1 से 10 तक 72 टैंकरों द्वारा कुल

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 10:37 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 10:37 PM (IST)
प्रदूषण फैलाने पर लगा 4 लाख का जुर्माना
प्रदूषण फैलाने पर लगा 4 लाख का जुर्माना

जासं, नोएडा : ग्रेप के तहत बृहस्पतिवार को शहर में सर्किल-1 से 10 तक 72 टैंकरों द्वारा कुल 110.60 किलोमीटर लंबाई में पानी का छिड़काव किया गया। साथ ही खुले में निर्माण सामग्री रखने और प्रदूषण संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के मामले में करीब 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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वर्क सर्किल-8 ने निर्माण कार्य के नियमों का उल्लंघन करने पर एक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सर्किल-9 ने दो प्रकरण में 50 हजार रुपये में अर्थदंड लगाया गया। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मैकेनिकल स्वीपिग करने वाली कंपनी चेन्नई एमएसडब्ल्यू पर कूड़े की गाड़ी को बिना ढके परिवहन करने व कर्मचारियों द्वारा सड़क पर लापरवाही पर धूल उड़ाने व सफाई ठीक तरीके से नहीं करने पर एक लाख रुपये, मै. वेस्ट मैनेजमेंट कार्पोरेशन पर मानकों के अनुरूप गीला व सूखा कचरा अलग-अलग न करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसका अलावा प्रतिबंधित पालीथिन का प्रयोग करने के कारण दुकानदारों पर 3500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं बल्क वेस्ट पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह कुल 4 लाख 8 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, बृहस्पतिवार को 260 टन सीएंडडी मलबे का उठान किया गया। वहीं, 67 मार्गों पर 243 किलोमीटर लंबाई में मैकेनिकल स्वीपिग मशीनों के माध्यम से सड़कों की सफाई की गई।

बृहस्पतिवार को प्राधिकरण ओएसडी इंदू प्रकाश सिंह के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर कंपनियों पर जुर्माना लगाया। बल्क वेस्ट जनरेटर के नियमों का पालन नहीं करने व ईटीपी फंक्शनल न मिलने पर मैसर्स सनवोडा इलेक्ट्रानिक्स डी-204 सेक्टर-63 पर एक लाख रुपये, मैसर्स रेडिएंट एक्स्पो विजन डी-207 सेक्टर-63 पर 50 हजार रुपये। वहीं मैसर्स वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा सेक्टर-52 में सेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्ट न करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।


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