आरटीई के तहत कराया 38 बच्चों का दाखिला
जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा वंचित गरीब तबके से आने वाले बच्चों को पढ़ाई का अधिकार ब
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : वंचित, गरीब तबके से आने वाले बच्चों को पढ़ाई का अधिकार बाल शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) देता है। इसके तहत ये बच्चे किसी भी निजी बड़े स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। हाल ही में जिले में ऐसे 3100 बच्चों का लॉटरी के तहत चयन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता अग्रवाल ने भी प्रयास कर 38 बच्चों को निजी बड़े स्कूलों में दाखिला दिलाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। उनका कहना है कि दूसरे चरण में भी लगभग 20 बच्चों को कानून के तहत पढ़ाई करने का मौका मिलेगा।
श्वेता अग्रवाल जेपी ग्रीन्स में रहती हैं। वह ड्राप बाय ड्राप फाउंडेशन नामक संस्था चलाती हैं। वह बताती हैं कि पिछले वर्ष भी ऐसे वर्ग से आने वाले 70 बच्चों का दाखिला निजी बड़े स्कूलों में कराया था। श्वेता बताती हैं कि पहले इस कानून के बारे में नहीं पता था। किसी से पता चला कि गरीब व वंचित वर्ग के बच्चे भी बड़े व निजी स्कूलों मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद जानकारी एकत्रित की। शुरुआत में काफी दिक्कत आई लेकिन प्रयास रंग लाया और 70 बच्चों का दाखिला कराने में सफल रहे। इस वर्ष भी पहली लॉटरी में 38 बच्चों का चयन हो चुका है। ये बच्चे जीडी गोयनका, एपीजे, विक्ट्री, जेपी पब्लिक, सिल्वर डेल, ऑक्सफोर्ड ग्रीन, विद्या ब्लू हार्ट एकेडमी आदि स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि दाखिला दिलाने के बाद भी इन बच्चों के ट्यूशन, ड्रेस आदि का भी इंतजाम किया जाता है।