बाइक बोट घोटाले के 16 आरोपितों की 29 जमानत याचिका खारिज
ग्रेटर नोएडा देश के सवा दो लाख लोगों से बाइक बोट के नाम पर अरबों की ठगी के मामले में 16 आरोपितों की 29 जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : देश के सवा दो लाख लोगों से बाइक बोट के नाम पर अरबों की ठगी के मामले में 16 आरोपितों की 29 जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं। कंपनी के फ्रेंचाइजी हेड विजयपाल कसाना की जमानत अर्जी भी खारिज हुई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश वेदप्रकाश शर्मा ने की। जमानत याचिकाओं में कहा गया है कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता कोई ठोस तर्क नहीं रख सकें हैं, ताकि आरोपितों की जमानत पर विचार किया जा सके।
सरकारी अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि बाइक बोट मामले में पंजाब से गिरफ्तार किए गए दंपती रविद्र-रेखा के अलावा फ्रेंचाइजी हेड विजयपाल कसाना, करनपाल, पुष्पेंद्र, सचिन भाटी, हरीश, सुनील, राजेश, ललित, संजय, विशाल, विनोद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
इसके अलावा लोकेंद्र की भी आठ मामलों में जमानत खारिज की गई। वहीं मामले में फरार चल रहे बीएन तिवारी की पूर्व में ही तीन मामलों में अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। बीएन तिवारी पर वर्तमान में 50 हजार का इनाम घोषित है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई है। पुलिस ने बीएन तिवारी की कुर्की की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दंपती पर था पचास हजार का इनाम
पंजाब से गिरफ्तार किए गए दंपती पर भी 50 हजार का इनाम घोषित था। पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार किया, तो उनके साथ दुधमुंहा बच्चा भी जेल गया था। वर्तमान में दंपती जेल में बंद है। बॉक्स..
यह है बाइक बोट मामला
देश के सवा दो लाख लोगों से बाइक चलवाने के नाम पर अरबों की ठगी की गई। एक बाइक चलवाने के नाम पर लोगों से 62,100 रुपये लिए गए थे। निवेशकों को झांसा दिया गया था कि एक साल में निवेश रकम का दोगुना वापस किया जाएगा। झांसे में आकर लोगों ने कई बाइक चलवाने के नाम पर बाइक बोट कंपनी में निवेश कर दिया था।