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कचरे का निस्तारण नहीं करने पर 2.25 लाख लगा जुर्माना

जागरण संवाददाता नोएडा ठोस कचरा प्रबंधन 2016 नियमों के अंतर्गत बल्क बेस्ट जनरेटर के नियम

By JagranEdited By: Published: Mon, 28 Dec 2020 10:56 PM (IST)Updated: Mon, 28 Dec 2020 10:56 PM (IST)
कचरे का निस्तारण नहीं करने पर 2.25 लाख लगा जुर्माना
कचरे का निस्तारण नहीं करने पर 2.25 लाख लगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, नोएडा :

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ठोस कचरा प्रबंधन 2016 नियमों के अंतर्गत बल्क बेस्ट जनरेटर के नियमों का उल्लंघन करने पर सोमवार को सेक्टर-18 में फास्ट फूड व रेस्टोरेंट पर प्राधिकरण ने 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। नियम के तहत परिसर के अंदर गीले व सूखे कूड़े को अलग-अलग करना व गीले कूड़े की प्रोसेसिग करना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था।

सेक्टर-18 में जन स्वास्थ्य विभाग ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सहायक परियोजना अभियंता गौरव बंसल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम इक्यूट्स बैंक सेक्टर-18 पहुंची। यहां संस्थान का वेस्ट डोर टू डोर संग्रहण एजेंसी को न देकर रोड पर फैलाया जा रहा था। गंदगी फैलाने के लिए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह डोमिनोज पिज्जा जुबलियंट फूड सेक्टर-18 भी कूड़ा सड़क पर डाल रहा था। इसलिए 25 हजार का जुर्माना लगाया गया, लेकिन मैकडॉनल्ड फैमली रेस्टोरेंट में कूड़े के निस्तारण अथवा प्रोसेसिग का कोई भी प्रावधान नहीं पाया गया। साथ ही वेस्ट को प्राधिकरण की ओर से निर्धारित वेंडर को न देकर कबाड़ी को दिया जा रहा था। प्रतिष्ठान का ईटीपी भी कार्यरत नहीं था। 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। मेट्रिक्स प्लेटफार्म प्राइवेट लिमिटेड यूनिट में फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। इसमें 8 बॉक्स प्रतिबंधित सिगल यूज प्लास्टिक के पाए गए। जिन्हें जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही सूखा गीला कूड़ा मिक्स पाया गया। एमएसडब्ल्यू 16 नियमों के अंतर्गत बल्क बेस्ट जनरेटर के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा था। प्रतिष्ठान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।


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