ट्रक चालक की हत्या के दो आरोपित बरी
कोर्ट ने सात साल पहले कांधला में गोली मारकर की गई ट्रक चालक की हत्या व उसके भाई पर जानलेवा हमले के दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने जेल में निरुद्ध एक आरोपित को रिहा करने का आदेश भी जारी किया।
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने सात साल पहले कांधला में गोली मारकर की गई ट्रक चालक की हत्या व उसके भाई पर जानलेवा हमले के दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने जेल में निरुद्ध एक आरोपित को रिहा करने का आदेश भी जारी किया।
शामली जिले के शेखजादगान मोहल्ला निवासी रईस ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 11 दिसंबर, 2013 को वह अपने भाई अनीस तथा शाकिर व आसिफ के ट्रक में भट्ठा पर ईट भरने जा रहा था। ट्रक उसका छोटा भाई अनीस चला रहा था। जब वे दिल्ली रोड, बुढ़ाना मोड़-कांधला पहुंचे तो सड़क पर रखा किसी यात्री का बैग ट्रक के नीचे आ गया। इस पर आक्रोशित भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया। भीड़ ने उसे व उसके भाई को ट्रक से खींच लिया। बागपत जिले के बड़ौत थाना क्षेत्र के लुहारी निवासी अजित जाट तथा भोपा थाना क्षेत्र के भोकरहेड़ी निवासी दीपक ने उनके साथ मारपीट की। आरोप था कि अजीत जाट ने तमंचे से अनीस के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। लोगों ने अजीत जाट को पकड़ लिया, जिसके पास से तमंचा तथा दो कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अन्य अभियुक्त दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की कोर्ट-11 में हुई। दीपक के फिर से जमानतनामा न भरने पर कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।
आरोपितों की शिनाख्त परेड नहीं करा सकी पुलिस
मुकदमे के अनुसार हत्याकांड के बाद लोगों ने आरोपित अजीत जाट को तमंचे सहित दबोच कर पुलिस को सौंप दिया था। अजीत की जेब से दो कारतूस भी बरामद हुए थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मृतक के साथ मौजूद रहे शाकिर व आसिफ के समक्ष आरोपित अजीत की शिनाख्त परेड न कराए जाने तथा दूसरे आरोपित दीपक का हुलिया पुलिस के बयान न करने को संदेहास्पद बताते हुए कोर्ट से इसका लाभ आरोपितों को देने की गुहार लगाई थी।