नगर पालिका के पूर्व ईओ पर अर्थदंड
मुजफ्फरनगर वर्ष 2014 में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक सभासद को सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने खतौली नगर पालिका परिषद के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी पर अर्थदंड लगाया है।
मुजफ्फरनगर: वर्ष 2014 में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक सभासद को सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने खतौली नगर पालिका परिषद के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि उनके वेतन से कटौती करने के आदेश दिए गए।
वर्ष 2014 में उस दौरान वार्ड चार से सभासद रहे मोहम्मद अथर ने नगर पालिका से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत तीन बिदुओं पर सूचनाएं मांगी थी। जिसमें बोर्ड बैठक का एजेंडा किसके हस्ताक्षर से जारी किया जाना चाहिए सूचना शामिल थी। नगर पालिका खतौली में वित्तीय बजट को किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है, अथवा किस रजिस्टर आदि में आय व व्यय का विवरण लिखा जाता है? विभागीय रिकार्ड के अनुसार सूचना दी जाए। नगर पालिका के एक जनवरी-2012 से 31 मार्च-2014 तक की आय व व्यय का विवरण, जिस अभिलेख या रजिस्टर आदि में लिखा हो, उन सभी अभिलेखों, रजिस्टरों, पृष्ठों आदि की सत्य प्रतिलिपियां विभागीय रिकार्ड के अनुसार उपलब्ध कराएं। अथर ने बताया कि एक बिदू पर पालिका के तत्कालीन ईओ ने सूचना उपलब्ध करायी थी। दो बिदुओं पर सूचना नहीं दी गई। उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग ने कई बार नोटिस जारी किए। इसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। पालिका बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अथर आयोग में गुहार करते रहे।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज मोहम्मद उस्मान ने हाल ही में नगर पालिका के तत्कालीन ईओ पर 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से तथा अधिकतम 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उक्त राशि उनके वेतन से कटौती करके लेखा शीर्ष में जमा करने के आदेश दिए हैं।