पुलिस पर जानलेवा हमले में तीन साल की सजा
पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले 15 हजार के ईनामी रहे बदमाश को कोर्ट ने सुनवाई कर तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले 15 हजार के ईनामी रहे बदमाश को कोर्ट ने सुनवाई कर तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरणपाल ने बताया कि छपार थाना क्षेत्र के बरला गांव निवासी नदीम पुत्र गुफरान पर लूट का आरोप था। काफी तलाश के बाद भी वह पुलिस के हाथ नहीं लगा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 15 हजार रुपये का ईनाम रखा था। बताया कि 11 दिसंबर, 2018 को प्रभारी निरीक्षक थाना छपार सुभाष सिंह राठौर को सूचना मिली कि दो बदमाश लूटी गई बाइक से रामपुर रोड पर किसी घटना को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। पुलिस ने रामपुर रोड पर खामपुर से रामपुर की ओर वाले रास्ते पर चेकिग शुरू की तो बाइक से दो संदिग्ध आते दिखाई दिये। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिग की। पुलिस ने जवाबी फायरिग की तो पीछे बैठे बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। इस दौरान बाइक फिसल गई। इसी बीच एक बदमाश भाग गया, जबकि घायल बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। जिसकी पहचान 15 हजार के इनामी नदीम पुत्र गुफरान के रूप में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस पर जानलेवा हमले के मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-12 छोटेलाल यादव के समक्ष हुई। कोर्ट ने नदीम को पुलिस पर जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
पुलिस पर जानलेवा हमले में पांच बरी
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-11 ने सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना सिखेड़ा के प्रभारी निरीक्षक चरण सिंह यादव को 25 दिसंबर, 2013 को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के निराना गांव के समीप बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्री में कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हैं। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर बदमाशों को दबोचने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिग कर दी। पुलिस ने बचाव करते हुए मौके से सात बदमाशों को हथियारों सहित दबोच लिया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। दो बदमाशों की फाइल पृथक हो गई और पांच आरोपितों के विरुद्ध विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-11 राजेश भारद्वाज के समक्ष हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में पुलिस पर जानलेवा हमले के पांचों आरोपित रोहित उर्फ गुड्डू, ताज मोहम्मद तथा जानी निवासी गण सिखेड़ा गांव एवं विकास निवासी अलमासपुर गांव तथा अक्षय उर्फ अरुण निवासी अवध विहार, नई मंडी कोतवाली क्षेत्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।