निर्माणाधीन छह दुकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश
बाईपास पर हरिद्वार रोड स्थित रकबा मुस्तफाबाद में निर्माणाधीन छह दुकानों के मामले में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं।
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। बाईपास पर हरिद्वार रोड स्थित रकबा मुस्तफाबाद में निर्माणाधीन छह दुकानों के मामले में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं।
मुस्तफाबाद स्थित हरिद्वार रोड बाईपास पर करीब 150वर्गमीटर क्षेत्रफल में छह दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। एमडीए के अनुसार निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया गया तो कई अनियमितताएं मौके पर पाई गईं। जिसके तहत निर्माणकर्ता को नियमानुसार नोटिस जारी कर नियम विरुद्ध निर्माण का कारण पूछा गया लेकिन सुनवाई का समय दिए जाने के बावजूद संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने पर प्राधिकरण की ओर से निर्माणाधीन दुकानों के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए। बावजूद अवर अभियंता की रिपोर्टके अनुसार संबंधित स्थल पर निर्माण जारी है। इस मामले में एमडीए के सक्षम अधिकारी राकेश कुमार ने निर्माण अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अवैध निर्माण को सील किए जाने का आदेश पारित किया है, जिसके तहत शनिवार को संबंधित निर्माण स्थल पर एमडीए ने नोटिस चस्पा कर दिए। गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य ध्वस्त, 1.80 लाख की जमानत राशि जब्त
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। सिचाई विभाग के निर्माण कार्य में पुरानी ईटों के साथ बेहद घटिया सामग्री लगाने का मामला सामने आया है। अधिशासी अभियंता ने जेई से स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करते हुए 1.80 लाख रुपये की जमानत राशि जब्त कर ली है। निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया है।
रजवाहा लेफ्ट मोहम्मदपुर के सीकरी गांव के समीप निर्माण कार्य किया गया है। ठेकेदार जीतेंद्र कुमार को सिचाई विभाग ने यह कार्य दिया था। 21 दिसंबर, 2020 को दिए कार्य को 20 जनवरी, 2021 को पूरा करना था। निर्माण कार्य में ठेकेदार ने बेहद घटिया सामग्री का प्रयोग करा दिया। नीचे पुरानी और ऊपर नई ईटों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं सीमेंट, डस्ट के स्थान पर बालू का प्रयोग किया गया। शिकायत पर आलाधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। बीते दिनों खंड गंगा नहर मुजफ्फरनगर के अधिशासी अभियंता हरि शर्मा ने निरीक्षण किया तो आरोप सही पाए गए। इस मामले में ठेकेदार को आवंटित कार्य को निरस्त करते हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त कराया गया है।
अधिशासी अभियंता ने बताया कि निर्माण कार्य नए सिरे से किया जाएगा। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अनुबंध के सापेक्ष जमा जमानत राशि 1 लाख 80 हजार 550 रुपये को जब्त करते हुए राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दिए गए हैं।