नौ साल जेल में बिता दहेज हत्या के आरोप से बरी
दहेज हत्या के आरोप में नौ साल से जेल में निरुद्ध एक व्यक्ति को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वर्ष-12 में शामली जिले के रोनी हरजीपुर गांव के बाग में एक महिला का गोली लगा शव बरामद हुआ था।
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या के आरोप में नौ साल से जेल में निरुद्ध एक व्यक्ति को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वर्ष-12 में शामली जिले के रोनी हरजीपुर गांव के बाग में एक महिला का गोली लगा शव बरामद हुआ था।
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि शामली जिले के थाना बाबरी के रोनी हरजीपुर गांव में राजेन्द्र सिंह ने दो मार्च, 2012 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसके बाग में किसी महिला का शव पड़ा है, जिसके माथे पर घाव है। पुलिस ने शव परीक्षण को भेज दिया था। तीन दिन बाद शामली निवासी महिला कमलेश ने पहचान कर बताया था कि बाग से बरामद शव उसकी बेटी बबीता का है।
महिला कमलेश के अनुसार उसकी पुत्री बबीता का विवाह तब से पांच वर्ष पूर्व बागपत के थाना दोघट के दाहा गांव निवासी सुधीर के साथ हुआ था। आरोप था कि सुधीर उसकी पुत्री बबीता को पांच लाख रुपये दहेज में न लाने पर परेशान कर रहा था। मांग पूरी न होने पर एक माह पूर्व सुधीर, बबीता को शामली स्थित उसके मायके में छोड़कर आ गया था। बाद में बबीता यह कहकर सुधीर के पास चली गई थी कि उसने फोन कर बुलाया है, लेकिन उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि मृतका बबीता के सिर में दो गोली मारी गई थी। पुलिस ने शव बरामद होने के तीन दिन बाद लालूखेड़ी बस अड्डे से आरोपित सुधीर को एक तमंचे के साथ दबोचकर उसका चालान कर दिया था। तब से वह जेल में ही निरुद्ध था। घटना के मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक के जज सुमित पंवार के समक्ष हुई। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सुधीर को बरी कर दिया। नाबालिग से दुष्कर्म में सात साल की सजा
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। विशेष पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियुक्त को दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 17 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट दिनेश कुमार शर्मा तथा मनमोहन शर्मा ने बताया कि-16 में जंगल में चारा लेने गई सात वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया गया था। बताया कि पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर आरोपित अर्जुन पुत्र सतपाल निवासी थाना क्षेत्र जानसठ को गिरफ्तार किया। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी के समक्ष हुई। बताया कि कोर्ट ने सुनवाई कर अर्जुन को अपहरण तथा दुष्कर्म में दोषी पाया तथा सात साल की सजा सुनाई। दोषी पर 17 हजार का अर्थदंड लगाया गया।