Move to Jagran APP

हत्या के मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार

भोपा थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में हुई अमर पाल की हत्या में बुधवार को जिला जज ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहरा दिया। तीनों अभियुक्ताओं के खिलाफ सजा सुनाने के लिए 26 अप्रैल की तिथि निरर्धारित की गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Apr 2019 11:04 PM (IST)Updated: Thu, 25 Apr 2019 06:28 AM (IST)
हत्या के मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार
हत्या के मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार

मुजफ्फरनगर:

loksabha election banner

भोपा थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में हुई अमरपाल की हत्या में बुधवार को जिला जज ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनाने के लिए 26 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की गई है। जमानत पर चल रहे तीनों अभियुक्तों को कोर्ट से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मृतक के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था, जो जिला जज की कोर्ट में विचाराधीन रहा। जिला जज संजय कुमार पचौरी की कोर्ट में चल रहे मुकदमे में डीजीसी दुष्यंत कुमार, एडीजीसी योगेश कुमार शर्मा, एडवोकेट यशपाल सिंह ने बताया कि 11 मई 2016 को भोपा के गांव सिकंदरपुर निवासी अमरपाल पुत्र सुखबीर सिंह को बुलाने गांव के ही सुनील उर्फ पप्पू पुत्र मथन सिंह अपने दोस्त तस्लीम पुत्र मुन्ना और सुंदर पुत्र सुक्खा के साथ उनके घर पहुंचा था, लेकिन शाम तक अमरपाल घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की थी। अमरपाल अगले दिन राजेंद्र के खेत में मृत पड़ा मिला था। मृतक के भाई ओमपाल ने घर से बुलाकर ले जाने वाले तीनों लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए भोपा थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसके बाद मामला जिला जज की कोर्ट में चला। अभियुक्त जमानत पर थे। बुधवार को जिला जज ने इस मामले की सुनवाई के लिए तीनों अभियुक्तों को कोर्ट में तलब किया। पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं के तथ्यों और गवाहों को सुनने के बाद जिला जज ने सुनील उर्फ पप्पू, तस्लीम व सुंदर को दोषी माना और सजा के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी। एडीजीसी योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी सुनील के पिता मथन सिंह को वादी के पिता सुखबीर सिंह की हत्या में कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसकी पेरोकारी वादी के भाई मृतक अमरपाल द्वारा की गई थी। इस रंजिश के चलते अमरपाल की हत्या होना मानी गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.