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राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल कोर्ट में पेश, आरोप तय

राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल आचार संहिता उल्लंघन और धमकी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने आरोप तय करते हुए आगामी 23 नवंबर को सुनवाई निर्धारित की है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Nov 2021 11:20 PM (IST)Updated: Tue, 09 Nov 2021 11:20 PM (IST)
राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल कोर्ट में पेश, आरोप तय
राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल कोर्ट में पेश, आरोप तय

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल आचार संहिता उल्लंघन और धमकी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने आरोप तय करते हुए आगामी 23 नवंबर को सुनवाई निर्धारित की है।

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वर्ष 2017 के चुनाव में राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल के खिलाफ शहर कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। उधर, कपिलदेव अग्रवाल समेत कई लोगों के खिलाफ वर्ष 2003 में सिविल लाइन थानाक्षेत्र के सोल्जर बोर्ड में मारपीट, हाथापाई और धमकी का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया था। दोनों मामलों की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायधीश गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों मामलों में आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने गवाही के लिए आगामी 23 नवंबर निर्धारित की है। उधर, रेल रोकने के मामले में पूर्व विधायक अशोक कंसल, यशपाल पंवार समेत अन्य लोग कोर्ट में पेश हुए। सभी आरोपित कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने आरोप तय करने की तारीख 23 नवंबर निर्धारित की है।

मिलावटी शराब प्रकरण में दो को दस साल की सजा

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। मिलावटी शराब बनाने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपितों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है।

10 सितंबर 2015 को सिविल लाइन पुलिस ने मेरठ रोड पर बड़े पैमाने पर बन रही मिलावटी शराब बनाने का राजफाश किया था। मौके से भारी मात्रा में मिलावटी शराब और शराब बनाने के उपकरण मिले थे। पुलिस ने सुन्दरपाल निवासी गांधीनगर थाना नई मण्डी और मोबीन निवासी सरवट मोहल्ला थाना सिविल लाइन समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने मोबीन और सुंदर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेज दी। मामले की सुनवाई एडीजे छह बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में पांच गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मोबीन और सुंदर को दस-दस साल की सजा और 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड दंडित किया है।


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