युवक की हत्या में पत्नी सहित दो को उम्रकैद
चार वर्ष पूर्व अवैध संबंध के चलते पड़ोसी के साथ मिलकर युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सुनवाई कर मृतक की पत्नी सहित दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 1.45 लाख का अर्थदंड भी लगाया।
जेएनएन, मुजफ्फनगर। चार वर्ष पूर्व अवैध संबंध के चलते पड़ोसी के साथ मिलकर युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सुनवाई कर मृतक की पत्नी सहित दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 1.45 लाख का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि पुरकाजी थाना क्षेत्र के केल्लनपुर धमात गांव निवासी विनोद कुमार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई पप्पू घर से दिशा शौच के लिए गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। तलाश की गई तो 11 अक्टूबर, 2016 को पप्पू का गर्दन कटा शव गंग नहर पटरी से बरामद हुआ था। पुलिस ने अज्ञात हत्यारोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि पप्पू की हत्या उसकी पत्नी बबीता ने उसके पड़ोसी संत कुमार के साथ मिलकर की थी। बबीता के पड़ोसी व सह-आरोपित संत कुमार से अवैध संबंध थे। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-सात पूनम राजपूत के समक्ष हुई। एडीजीसी ने बताया कि अभियोजन की ओर से कोर्ट में 12 गवाह पेश किये गए, लेकिन कई पक्षद्रोही साबित हुए। बावजूद इसके पेश सुबुूत के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपितों को हत्या का दोषी माना। बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत ने संत कुमार तथा बबीता को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर कोर्ट ने 1.45 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। संत कुमार कुछ दिन पहले ही कोर्ट से जमानत पा गया था, जबकि बबीता जेल में है।