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कुख्यात सुशील मूंछ समेत सात पर आरोप तय

कुख्यात सुशील मूंछ समेत सात आरोपितों पर कोर्ट ने अवैध शराब के मामले में गैंगस्टर में आरोप तय कर दिए हैं। सबूत के लिए आगामी 15 दिसंबर नियत की गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Nov 2021 11:45 PM (IST)Updated: Wed, 24 Nov 2021 11:45 PM (IST)
कुख्यात सुशील मूंछ समेत सात पर आरोप तय
कुख्यात सुशील मूंछ समेत सात पर आरोप तय

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। कुख्यात सुशील मूंछ समेत सात आरोपितों पर कोर्ट ने अवैध शराब के मामले में गैंगस्टर में आरोप तय कर दिए हैं। सबूत के लिए आगामी 15 दिसंबर नियत की गई है।

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भोपा थानाक्षेत्र के मोरना में वर्ष 2003 में हरियाणा मार्का शराब पकड़ी गई थी। इस मामले में भोपा पुलिस ने सुशील मूंछ, मोरना ब्लाक प्रमुख अनिल राठी, पूर्व ब्लाक प्रमुख ब्रह्मपाल, राजेन्द्र, राजीव, सुनील और उदयवीर समेत आठ आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। भोपा पुलिस ने उक्त सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। इस मामले में हाल ही में पुलिस ने मोरना ब्लाक प्रमुख समेत कई को जेल भेजा था। बुधवार को गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपित कोर्ट में पेश हुए। सुशील मूंछ को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार से लाया गया। कोर्ट ने सात आरोपितों पर आरोप तय कर दिए। सबूत पेश करने के लिए आगामी 15 दिसंबर नियत की है। एक आरोपित किशन निवासी नेपाल अभी तक फरार चल रहा है। जिस कारण उसकी फाइल अलग कर दी गई है। उधर, जिला कारागार में बंद सुशील मूंछ की ओर से जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है। जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन दिसंबर नियत की है।

दहेज हत्या में आरोपित को आजीवन कारावास

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या के आरोपित पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में आरोपित के माता और पिता को भी सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तीनों आरोपितों पर अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र नागर ने बताया कि ककरौली थानाक्षेत्र के खोखनी गांव निवासी विक्रम की बेटी सरिता की शादी 21 अप्रैल, 2016 को सिखेड़ा थानाक्षेत्र के भगवानपुरी गांव निवासी राजू पुत्र सोमपाल के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुराल वाले दहेज में बाइक और ढाई लाख रुपये की मांग कर रहे थे और सरिता का उत्पीड़न कर रहे थे। 12 नवंबर को विक्रम ने बेटी के गुमशुदा होने की तहरीर सिखेड़ा थाने में दी थी। पुलिस ने राजू की निशानदेही पर सरिता का बोरे में बंद शव नाले से बरामद किया था। पुलिस ने राजू, उसके पिता सोमपाल और माता शशि को जेल भेज दिया था। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक में चल रहा था। बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित राजू को आजीवन कारावास और तीन हजार रुपये का जुर्माना, सोमपाल को दस साल की सजा और आठ हजार का अर्थदंड और शशि को तीन साल की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।


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