चोरी के आरोपित को गैंगस्टर में दो वर्ष की सजा
गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने चोरी के आरोपित को दो वर्ष की सजा सुनाई है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि गैंगस्टर कोर्ट ने चोरी के आरोपित आस मोहम्मद उर्फ आशू पुत्र बशीर निवासी चित्तोड़ा थाना जानसठ को बुधवार के दिन दो वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने चोरी के आरोपित को दो वर्ष की सजा सुनाई है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि गैंगस्टर कोर्ट ने चोरी के आरोपित आस मोहम्मद उर्फ आशू पुत्र बशीर निवासी चित्तोड़ा थाना जानसठ को बुधवार के दिन दो वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि गैंग लीडर अभियुक्त आशु उर्फ आस मोहम्मद ने इकबाल और इरशाद के साथ गैंग बनाकर 2004 में चित्तोड़ा गांव निवासी सुरेश की फैक्ट्री से कीमती सामान चोरी किया था। एक माह के बाद ही चित्तोड़ा के मोहसिन के खेत से शीशम के पेड़ काट कर चोरी करते हुए पकड़े गए। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने चोरी का माल बरामद भी किया। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना जानसठ तुषार बोरा ने आरोपित पर गैंगस्टर की कार्रवाई की। बताया कि मामले की विवेचना पूर्ण कर निरीक्षक अविनाश गौतम ने आरोप-पत्र कोर्ट में भेजा। गैंगस्टर कोर्ट ने आशु को दो वर्ष की सजा सुनाई। तीन अभियुक्त किये गए जिला बदर
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। अभियोजन अधिकारी गंगाशरण ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत तीन अभियुक्तों को जिला बदर किया गया। बताया कि थाना चरथावल से अभियुक्त भूरा थाना पुरकाजी से दीपांशु एवं थाना छपार से शादाब को गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया गया था। बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों के मामले में सुनवाई कर गुंडा एक्ट के तहत तीनों को जिला बदर करने का आदेश दिया।