गोतस्कर की 50 लाख की संपत्ति कुर्क
राजस्व विभाग ने पुलिस की कडी लिखापढी के बाद डीएम के आदेश पर रविवार को गौंतस्कर की अवैध रूप से अपने व पत्नी के नाम क्रय की गई पचास लाख की सम्पत्ति सीज कर दि
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। : गैंगस्टर में निरुद्ध एक शातिर गोतस्कर की डीएम के आदेश पर राजस्व व पुलिस की टीम ने करीब 50 लाख की संपत्ति कुर्क की है। इसमें उनकी पत्नी की संपत्ति भी शामिल हैं। इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने कई थानों की फोर्स के साथ छपार में ढोल व लाउडस्पीकर बजाकर मुनादी भी कराई।
छपार गांव निवासी गोतस्कर इमरान पुत्र नाजिर 17 वर्षो से गोतस्करी में लिप्त था। उसके खिलाफ थाना छपार में गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, गोवध अधिनियम, चोरी, धोखाधड़ी आदि के डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गोतस्करी से उसने अपने व अपनी पत्नी साजिदा के नाम छपार में तीन सौ गज का प्लाट व सात बीघा जमीन आदि खरीदी थी। संपत्ति कुर्क करने से पहले रविवार को थाना छपार प्रभारी निरीक्षक पवन शर्मा, नायब तहसीलदार योगेश त्यागी, कानूनगो अमीन अहमद के साथ ढोल व लाउडस्पीकर बजाकर मुनादी करते हुए आरोपित इमरान के घेर में पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने वहां लगे ताले तोड़कर अपने ताले लगा दिए और ग्राम प्रधान पति जाकिर की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क का नोटिस बोर्ड लगाया। बताया कि कुर्क संपत्ति में आरोपित का छपार में घेर, घर व दो अलग-अलग स्थानों पर कुल सात बीघा कृषि भूमि शामिल थी। यह कार्रवाई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने रविवार को डीएम सेल्वा कुमारी जे के आदेश पर थाना छपार में मुकदमा अपराध संख्या 1/19 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत धारा 14(1) तहत की।