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मंसूरपुर डिस्टलरी पर 32.40 लाख का जुर्माना, उत्पादन भी घटेगा

राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) ने मंसूरपुर स्थित सर शादी लाल डिस्टलरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। डिस्टलरी के विरुद्ध 32.40 लाख का जुर्माना लगाया गया है जबकि फैक्ट्री के उत्पादन को 50 फीसद करने के आदेश दिए है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 11:13 PM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 11:13 PM (IST)
मंसूरपुर डिस्टलरी पर 32.40 लाख का जुर्माना, उत्पादन भी घटेगा
मंसूरपुर डिस्टलरी पर 32.40 लाख का जुर्माना, उत्पादन भी घटेगा

मुजफ्फरनगर, जागरण टीम। राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) ने मंसूरपुर स्थित सर शादी लाल डिस्टलरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। डिस्टलरी के विरुद्ध 32.40 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जबकि फैक्ट्री के उत्पादन को 50 फीसद करने के आदेश दिए है। एनजीटी ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी फटकार लगाई है। डिस्टलरी में पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का उल्लंघन किया गया है।

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सर शादी लाल डिस्टलरी के खिलाफ ग्रामीण विनीत त्यागी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में वाद दाखिल किया था। डिस्टलरी में मानकों की जांच-पड़ताल के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। जिस पर सीपीसीबी के वैज्ञानिक कमलेश सिंह, कुलदीप सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह, अवर अभियंता विपुल कुमार ने डिस्टलरी में निरीक्षण किया। जिसमें साफ हुआ कि डिस्टलरी में 100 किलोलीटर क्षमता का प्लांट बंद है, जबकि 150 किलोलीटर का प्लांट संचालित है। शून्य डिस्चार्ज की अनुमति के बाद भी फैक्ट्री से दूषित जल को काली नदी में एक नाले के जरिए डाला गया। इस पानी में केमिकल आक्सीजन डिमांड (सीओडी) 2382 मिलीग्राम प्रतिलीटर और बायो केमिकल डिमांड (बीओडी) 1268 मिलीग्राम प्रतिलीटर, टीडीएस. 1828, पीएच.4.5 की मात्रा मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई। संयुक्त टीम ने डिस्टलरी को लाल सूची में रखते हुए 30 हजार रुपये प्रति दिन का जुर्माना की रिपोर्ट सौंपी थी। बीती 23 फरवरी को एनजीटी ने मामले में सुनवाई के बाद संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर डिस्टलरी के खिलाफ 32.40 लाख रुपये का जुर्माना करने के अलावा उत्पादन क्षमता को 50 फीसद करने के आदेश दिए हैं। अधिकरण ने कहा कि जुर्माना फैक्ट्री की हैसियत के हिसाब से काफी नहीं है। एनजीटी ने आदेश में कहा कि डिस्टलरी में व्यवस्था दुरुस्त होने के बाद भी संयुक्त निरीक्षण किया जाए। जांच में मानक सही मिलने के बाद ही फैक्ट्री को पूर्ण रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाए। वर्जन

एनजीटी ने डिस्टलरी पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। इसकी रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय भेजी जाएगी। उसके बाद फैक्ट्री में व्यवस्थाओं की जांच कर आगे की कार्रवाई होगी।

-अंकित सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, मुजफ्फरनगर। एनजीटी ने जो भी आदेश दिए है, उनके तहत सभी व्यवस्था, कार्यों को दुरुस्त कराया जाएगा। अभी जुर्माना संबंधित कोई आदेश उन्हें नहीं मिले हैं।

-सुनील जैन, प्रशासनिक प्रबंधक, सर शादी लाल डिस्टलरी।


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