पुलिसकर्मियों पर हमला व चौकी फूंकने के 25 दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा Muzzaffarnagar News
आठ मई 2002 को सिखेंड़ा पुलिस थाने को ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया था। जिसमें बुधवार को जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 25 दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई है।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन।पुलिस चौकी पर हमलाकर आग के हवाले करने व पुलिसकर्मियों से मार पीट में एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए 26 में से 25 लोगों को कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 छोटे लाल यादव ने सजा सुनाई है।
ये था मामला
आठ मई 2002 को तीन बदमाशों निर्मल सिंह, सतनाम सिंह व जसवीर सिंह ने सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव भंडूर निवासी सोहनवीर का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफतार कर अपह्रत को छुड़ा लिया था और बदमाशों को भंडूर पुलिस चौकी ले गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने अपहरणकर्ताओं को उनके हवाले करने की मांग करते हुए पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया था और भंडूर पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान जमकर बवाल हुआ था और पुलिस फायरिंग में चार लोग मारे गए थे। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तत्कालीन सिखेड़ा थाना प्रभारी बीपी सिंह ने जानलेवा हमला, आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी कार्य में बाधा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि धाराओं में 34 ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीताराम आर्य ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 छोटे लाल यादव की कोर्ट में हुई। बताया कि चार आरोपितों की मौत घटना वाले दिन ही पुलिस की गोली लगने से हो गई थी। जबकि चार आरोपितों की मौत मुकदमे की सुनवाई के दौरान हुई। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 12 गवाह पेश किए। गवाह व सुबूत के आधार पर तथा दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी ठहराए जा चुके 26 में से 25 लोगों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई। दोषी ठहराया गए एक व्यक्ति को बीमारी के कारण पुंलिस उसे आज कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। उसकी फाइल अलग रखी गई है। एक सप्ताह के भीतर पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी तब सजा चुनाई जाएगी।
इनको सुनाई गई सजा
कोर्ट में विपिन कुमार, तेजपाल, बिल्लू, बिजेन्द्र, उदयराम, राजपाल, मुकेश, जयपाल, संजीव, पूरन, योगेन्द्र, मनोज, ललित, मुनेश, कैलाश, विजयपाल, मनोज, जगन उर्फ जंगसिंह, दिलशाद, साजिद, विजयकांत निवासी गण भंडूर थाना सिखेड़ा। लियाकत निवासी गांव बिहारी थाना सिखेड़ा तथा नीटू, नेहरू तथा फौजी निवासी गण मिर्जा टिल्ला थाना सिखेड़ा को सजा सुनाई गई।