नकल माफिया सहित 17 को जेल
असलाह और गाड़ी जब्त नकल सामग्री साथ ले गई एसटीएफ।
मुजफ्फरनगर : सामूहिक नकल प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को एसटीएफ ने 17 आरोपितों को मेरठ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां से इन सभी को जेल भेज दिया गया।
जनता इंटर कॉलेज बाढ़ में एसटीएफ की टीम ने दो दिन पूर्व सामूहिक नकल पकड़ी थी। इस मामले में शनिवार को 17 आरोपितों के खिलाफ चरथावल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपितों के कब्जे से साढ़े बारह लाख रुपये की नगदी, दो पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, बैंक पासबुक, साल्व पेपर, फर्जी आईकार्ड, कई मोबाईल, सफारी स्टार्म कार बरामद की गई थीं। रविवार को सभी आरोपितों को चिकित्सा परीक्षण के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट मेरठ ले जाया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण मिश्रा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी चरथावल राजीव कुमार का कहना है कि एसएसआइ मनोज चाहल के साथ रविवार को सभी आरोपितों को चिकित्सा परीक्षण के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट मेरठ भेजा गया। जहां से 15 आरोपितों को रिमांड बनवाकर मेरठ जेल पहुंचाया गया, जबकि कमर इंतखाब और अख्तर को शस्त्र अधिनियम के तहत मुजफ्फरनगर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से दोनो को जिला जेल भेज दिया गया। ----
आरोपितों ने उगले राज
चरथावल: एसटीएफ को आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि वे लोग अन्य साथियों के साथ मिलकर हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाओं में नकल कराने का ठेका लेते हैं। उसी से संबंधित 12.50 लाख रुपए यहां रखा है। विद्यार्थियों ने पहले ही पैसा दिया था। केंद्र के अंदर पर्ची आदि भेजकर सामूहिक नकल कराते थे। फर्जी तरीके से शिक्षक भी लगाए गए थे। सभी को पैसा दिया जाता है। सॉल्वर को भी मोटी धनराशि दी जाती है।
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सटीक मुखबिरी ने खोली पोल
चरथावल: एसटीएफ द्वारा जनता इंटर कॉलेज बाढ़ में छापा मारकर पकड़ी गई सामूहिक नकल में सटीक मुखबिरी के चलते ही नकल माफिया की सारी पोल खुल पाई। मुखबिर ने ही एसटीएफ मुजफ्फरनगर निरीक्षक विमल गौतम को जनता इंटर कॉलेज बाढ़ में चल रही बोर्ड परीक्षा में द्वितीय पाली में भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में नकल माफियाओं के संगठित गिरोह द्वारा सामूहिक रूप से नकल कराए जाने की सूचना के साथ कॉलेज के बाहर खड़ी नकल माफियाओं की गाड़ी की ओर इशारा किया था।
ये हैं आरोपित
केंद्र व्यवस्थापक योगेंद्र पाल ¨सह, नकल माफिया कमर इंतखाब व उसका भाई अख्तर, श्रीकांत शर्मा, आकाश शर्मा, अरशद, अनिल, राहुल, मोहम्मद जावेद, नितिन कुमार, नाजिम, सचिन कुमार, सुमित कुमार, चेतन प्रताप ¨सह, रोहित कुमार, मनोज कुमार और तानसेन।
ये लगीं धाराएं
आइपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 की धारा 3,5,7,9,10, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8,9 में जेल भेज है।