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व्यावसायिक प्रतिष्ठान से 100, दुकानों से 50 रुपये यूजर्स चार्ज

व्यापारियों व पालिका अधिकारियों के बीच हुई संयुक्त वार्ता के बाद डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन तथा यूजर्स चार्ज वसूली पर सहमति बन गई। तय हुआ कि 200 वर्ग फिट से अधिक बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान (शापिग कांप्लेक्स से अलग) से 100 तथा 200 वर्ग फिट क्षेत्रफल वाली दुकानों से 50-50 रुपये प्रतिमाह यूजर्स चार्ज वसूल किया जाएगा। वहीं इंजीनियरिग कालेज तथा राज्य व सरकारी केंद्रीय कार्यालयों से 500-500 रुपये प्रति माह वसूल किए जाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 08:09 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 08:09 PM (IST)
व्यावसायिक प्रतिष्ठान से 100, दुकानों से 50 रुपये यूजर्स चार्ज
व्यावसायिक प्रतिष्ठान से 100, दुकानों से 50 रुपये यूजर्स चार्ज

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। व्यापारियों व पालिका अधिकारियों के बीच हुई संयुक्त वार्ता के बाद डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन तथा यूजर्स चार्ज वसूली पर सहमति बन गई। तय हुआ कि 200 वर्ग फिट से अधिक बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान (शापिग कांप्लेक्स से अलग) से 100 तथा 200 वर्ग फिट क्षेत्रफल वाली दुकानों से 50-50 रुपये प्रतिमाह यूजर्स चार्ज वसूल किया जाएगा। वहीं इंजीनियरिग कालेज तथा राज्य व सरकारी केंद्रीय कार्यालयों से 500-500 रुपये प्रति माह वसूल किए जाएंगे।

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ईओ नगर पालिका विनय मणि त्रिपाठी ने बताया कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन तथा यूजर्स चार्ज वसूली को लेकर व्यापार मंडल संगठन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता हुई। बताया कि श्रेणी 'क' यानी 200 वर्ग फिट वाली दुकानों से 50, श्रेणी 'ख' में 200 फिट क्षेत्रफल से अधिक वाली दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 100 रुपये प्रतिमाह लिए जाएंगे। बताया कि श्रेणी 'ग' पब्लिक स्कूल तथा प्रोफेशनल कोचिग सेंटर 100 छात्र एवं छात्राओं तक 200, 500 छात्राओं तक 300 एवं 500 से अधिक पर 500 रुपये प्रति माह लिया जाएगा।

'घ' के अंतर्गत इंजीनियरिग व मेडिकल कालेज, मैनेजमेंट एवं स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों, श्रेणी 'ड' के तहत केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यालयों जैसे पावर कार्पोरेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, पीडब्ल्यूडी आदि कार्यालयों से 500-500 रुपये प्रतिमाह वसूल किए जाएंगे। बताया कि श्रेणी 'च' में कवर्ड एरिया 40 वर्ग गज से अधिक के मैरिज होम, माल्स, बैंक्वेट हाल, क्लब, सिनेमा हाल तथा रेस्टोरेंट आदि से 1000-1000 रुपये एवं 20 गज वालों से 200, 40 गज वालों से 400 रुपये प्रति माह वसूल किए जाएंगे। ईओ ने बताया कि ठेकेदारों को नियमानुसार ही यूजर्स चार्ज वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत पर उनके फोन नंबर 7055600902 तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरएस राठी को 7055600910 एवं ठेकेदार जाबिर राण को 9412484540 बताने को कहा गया। रेवती नंदन, राजेन्द्र काटी, कृष्ण गोपाल मित्तल, विश्वदीप गोयल, प्रमोद मित्तल आदि शामिल रहे।


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