वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार, पलक झपकते ही बन जाएगा प्रमाण पत्र, जानिये कैसे
How to get Fitness Certificate of Vehicles वाहनों का फिटनेस कराने के लिए अब लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और दलालों के चक्कर में भी नहींं फंसना होगा। पलक झपकते ही वाहनों का फिटनेस हो जाएगा। साथ ही तुरंत फिटनेस प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा।
मुरादाबाद, (प्रदीप चौरसिया)। How to get Fitness Certificate of Vehicles : वाहनों का फिटनेस कराने के लिए अब लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और दलालों के चक्कर में भी नहींं फंसना होगा। पलक झपकते ही वाहनों का फिटनेस हो जाएगा। साथ ही तुरंत फिटनेस प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियम में संशोधन किया है और प्राइवेट कंपनियों को वाहनों का आटोमैटिक फिटनेस करने का वर्कशाप बनाने का रास्ता साफ कर दिया है।
वाणिज्य वाहनों का प्रत्येक साल और निजी वाहनों का 15 साल के बाद फिटनेस कराना अनिवार्य है। वर्ष 2019 तक वाहनों का फिटनेस कराने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय जाने की आवश्यकता होती थी, जहां दलालों का चक्कर लगाने के साथ दिन भर इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद मैनुअल फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। सड़क परिवहन और राजमार्ग नियम में वर्ष 2020 में संशोधन के बाद प्राइवेट कंपनियों को वाहनों का फिटनेस करने का अधिकार दिया गया। वाहन मालिक प्राइवेट कंपनी से फिटनेस प्रमाण पत्र लेकर परिवहन विभाग में जमा करते थे, उसके बाद विभाग फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। इसके लिए भी वाहन मालिकों को लाइन लगाना पड़ता था।
सरकार ने आनलाइन वायू प्रदूषण की जांच प्रमाण पत्र की तर्ज पर फिटनेस भी आनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रहा है। मंत्रालय ने मोटर 23 सितंबर 2021 को वाहन अधिनियम 1988 की धारा 56 (2) को संशोधित किया जिसमें आटोमैटिक फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का नियम बनाया है। कई भी कंपनी या वाहन बनाने वाले कंपनियों के वर्कशाप में आटोमैटिक फिटनेस करने का लाइसेंस ले सकता है। जहां फिटनेस करने वाले सिस्टम में कैमरा, वाहनों की पार्टस आदि की जांच करने के लिए स्वचालित आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। यह सिस्टम परिवहन वाहन विभाग के मुख्य सर्वर से जुड़ा होगा। वाहन वाले वाहन वर्कशाप में पहुंचेगा और कैमरा आदि सक्रिय हो जाएगा।
कुछ देर में सिस्टम वीडियो सिस्टम को भेज देगा और परीक्षण में वाहन तो फिट पाए जाने पर सिस्टम फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर देगा। इस सिस्टम के बाद देश के किसी भी कोने में वाहनों का फिटनेस कराया जा सकता है। प्रदेश में आटोमैट्रिक फिटनेस वर्कशाप का लाइसेंस जारी करने का अधिकार परिवहन आयुक्त को दिया है।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि वाहनों का पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नियम के संशोधित किया जा रहा है। इसी के तहत आटोमैटिक वाहन का फिटनेस की व्यवस्था लागू करने के लिए नियम को संशोधित किया गया है।