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मुरादाबाद में कल से अदालतों में शुरू होगा काम, 30 फीसद स्टाफ के साथ स्वीकृति, होगा सैन‍िटाइजेशन

कोरोना महामारी के चलते लगभग दो माह से सब बंद चल रहा है। लेकिन अब कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने पर हाईकोर्ट की उच्चस्तरीय कमेटी ने न्यायालयों में सात जून से कामकाज शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 06 Jun 2021 03:29 PM (IST)Updated: Sun, 06 Jun 2021 03:29 PM (IST)
मुरादाबाद में कल से अदालतों में शुरू होगा काम, 30 फीसद स्टाफ के साथ स्वीकृति, होगा सैन‍िटाइजेशन
न्यायालयों में सात जून से कामकाज शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

मुरादाबाद, जेएनएन। कोरोना महामारी के चलते लगभग दो माह से सब बंद चल रहा है। लेकिन अब कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने पर हाईकोर्ट की उच्चस्तरीय कमेटी ने न्यायालयों में सात जून से कामकाज शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

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प्रथम चरण में क्रमवार न्यायालयों को खोलने की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। इस दौरान न्यायालयों में लंबित व नए जमानती प्रार्थना पत्र, रिमांड एवं रिहाई के आदेश से संबंधित कार्य, फौजदारी के आवश्यक प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के साथ ही 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किए जाएंगे। कामकाज शुरू होने से पहले न्यायालय परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते राज्य में आंशिक लाकडाउन किया गया था। जिस कारण न्यायालयों को भी बंद करने के आदेश कर दिए गए थे। कोरोना की दूसरी लहर में अधिवक्ताओं के साथ ही न्यायिक अधिकारियों की संक्रमण के चलते मौत हुई हैं। हालांकि महामारी के दौरान भी कुछ न्यायालयों में केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई होती थी। न्यायालय बंद होने के कारण वादकारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खासतौर पर जमानत के लिए लोगों को परेशान हो रहे थे। बीते एक सप्ताह में महामारी के मामलों में कमी के बाद पाबंदियों में छूट के साथ ही न्यायालयों में कामकाज शुरू करने के निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए हैं। इसी आदेश के तहत सात से 30 जून तीस फीसद स्टाफ के साथ न्यायालयों का कार्य होगा। इसके साथ वीसी के जरिए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की क्रमवार तैनाती की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता पीके गोस्वामी ने बताया कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैें,उनका पूरी सावधानी के साथ अनुपालन करते हुए न्यायिक कार्य किए जाएंगे।


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