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जयाप्रदा पर टिप्पणी समेत दो मामलों में आजम खां के खिलाफ वारंट Rampur News

पूर्व सांसद जयाप्रदा को लेकर आपत्तिजनक बयान देने समेत दो मामलों में अदालत (एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट) ने सांसद आजम खां के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं।

By Narendra KumarEdited By: Published: Mon, 27 Jan 2020 03:15 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jan 2020 07:41 PM (IST)
जयाप्रदा पर टिप्पणी समेत दो मामलों में आजम खां के खिलाफ वारंट Rampur News
जयाप्रदा पर टिप्पणी समेत दो मामलों में आजम खां के खिलाफ वारंट Rampur News

रामपुर, जेएनएन। पूर्व सांसद जयाप्रदा को लेकर आपत्तिजनक बयान देने समेत दो मामलों में अदालत (एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट) ने समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद आजम खां के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। दोनों मामले लोकसभा चुनाव के दौरान शाहबाद कोतवाली में दर्ज हुए थे।

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पहला मामला 14 अप्रैल, 2019 का है। शाहबाद में हुई चुनावी जनसभा में आजम ने भाजपा प्रत्याशी एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। अदालत ने सुनवाई करते हुए उन्हें तलब करने के लिए कई बार समन भेजे। सांसद न तो कोर्ट में हाजिर हुए और न जमानत कराई। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इस सुनवाई पर भी सांसद कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं।

दूसरा मामला शाहबाद के सैफनी क्षेत्र का है। नौ अप्रैल को शाहबाद कोतवाली में सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में उन पर एक जनसभा में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। सांसद ने अपने भाषण में कहा था कि यह चुनाव बहुत खतरनाक है। रामपुर के अधिकारी मुझे हराना चाहते हैं। मेरी हत्या कराने के लिए आए हैं। मुझे मारने के लिए मोदी सरकार, योगी सरकार, रामपुर का सारा प्रशासन साजिश रच रहा है। इस मामले में भी उनके खिलाफ चार्जशीट लगी थी और अदालत में सुनवाई चल रही है। सोमवार को हुई सुनवाई पर सांसद के हाजिर न होने पर कोर्ट ने इस मामले में भी जमानती वारंट जारी किए हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि दोनों मामलों में अदालत अब 11 फरवरी को सुनवाई करेगी।

सेना पर विवादित बयान देने के मुकदमे में आजम को राहत

सेना पर विवादित बयान देने के मुकदमे में सांसद आजम खां को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सोमवार को इस मामले में भी सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश की छायाप्रति स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत की है। न्यायालय ने मूल आदेश पेश करने के लिए सात दिन का समय दिया है। फिलहाल न्यायालय द्वारा इस मुकदमे में सांसद के खिलाफ वारंट जारी नहीं किए जाएंगे, लेकिन मुकदमे की सुनवाई चलती रहेगी। अब मुकदमे में लगी चार्जशीट पर 11 फरवरी को बहस होगी। 


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