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सुरक्षा कर्मियों के साथ बूथ में नहीं प्रवेश कर सकेंगे वीआइपी

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मतदान के दिन जनपद में क्या व्यवस्थाएं प्रभावी रहेंगी। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 21 Apr 2019 02:33 AM (IST)Updated: Sun, 21 Apr 2019 10:15 AM (IST)
सुरक्षा कर्मियों के साथ बूथ में नहीं प्रवेश कर सकेंगे वीआइपी
सुरक्षा कर्मियों के साथ बूथ में नहीं प्रवेश कर सकेंगे वीआइपी

मुरादाबाद, जेएनएन। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को भ्रामक संदेश भेजे जा रहे थे, ऐसे में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मतदान के दिन जनपद में क्या व्यवस्थाएं प्रभावी रहेंगी। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि लोकसभा की पांच विधानसभा क्षेत्रों में इस बार 1956174 मतदाता अपने सांसद का चुनाव करेंगे। चुनाव को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। बूथ के अंदर कोई भी वीआइपी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रवेश नहीं करेगा। हालांकि जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त वीआइपी अपने एक सुरक्षाकर्मी के साथ मतदान केंद्र में जा सकते हैं। उस सुरक्षाकर्मी के पास भी शस्त्र छिपा होना चाहिए। खुलेआम शस्त्र लेकर सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। चुनाव को संपन्न कराने के लिए दो सौ सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही 2398 बूथ जनपद में बनाए गए हैं। मतदाताओं को अपने परिवार के साथ वाहन में जाने की इजाजत प्रदान की जाएगी। यह उसी स्थिति में इजाजत होगी, जब वाहन स्वामी स्वयं अपने वाहन से मतदान कराने परिवार वालों को साथ लेकर जाएगी। हालांकि गाड़ी की पार्किंग उसे मतदान केंद्र से दो सौ मीटर दूरी पर करनी होगी।

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मतदाता पर्ची में नहीं होगा प्रतीक चिह्न

मतदान केंद्र के बाहर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो मतदाता पर्ची बांटी जाएगी,उसमें किसी भी पार्टी का नाम और प्रतीक चिह्न नहीं होना चाहिए। मतदाता पर्ची केवल सादे पेपर में दी जाएगी।

बूथों में मतदाता सहायता केंद्र

लोकसभा चुनाव में इस बार प्रत्येक केंद्र में एक मतदाता हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। इसमें मतदाता को केंद्र के अंदर उसे किस बूथ में जाना है। इसकी जानकारी बीएलओ द्वारा दी जाएगी। प्रत्येक केंद्र में बीएलओ मौजूद रहेंगे। जिससे मतदाता को अपना बूथ खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी।

मतदाता में नाम होना जरूरी

किसी भी मतदाता को वोट उसी स्थिति में डालने दिया जाएगा,जब उसका नाम उस बूथ की सूची में मौजूद होगा। अगर मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम नहीं है, तो वह वोट नहीं डाल पाएगा। मतदाता सूची में नाम होने पर निर्वाचन आयोग से जारी 11 पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही सरकारी व अद्र्धसरकारी कंपनी के पहचान पत्रों का प्रयोग किया जा सकता है।

दिव्यांगों के लिए लगाए गए वाहन

दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए वाहनों के साथ ही व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। इस काम को करने के लिए दिव्यांग कल्याण अधिकारी को नोडल अफसर बनाया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक तहसील में तीन-तीन वाहन भी दिए गए हैं,जिनसे दिव्यांग बूथ तक जाएंगे।

बूथ के अंदर सिंबल के साथ कोई नहीं जाएगा

मतदान के दिन बूथ के अंदर कोई भी मतदाता किसी भी पार्टी के सिंबल के साथ अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसके साथ ही मतदान केंद्र के सौ मीटर दायरे में किसी भी प्रकार से कोई प्रचार भी नहीं कर सकता है।

छह पिंक बूथ बनाएं जाएंगे

मतदान के दिन जनपद में छह पिंक बूथ बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। हालांकि वोट डालने इन बूथों में कोई भी मतदाता जा सकता है। सभी विधानसभा क्षेत्र में एक-एक पिंक बूथ बनाने का निर्णय लिया गया है।

कैंप में एक झंडा और बैनर की अनुमति

मतदान के दिन मतदान केंद्र के बाहर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगने वाले कैंप में केवल एक मेज,एक झंडा,दो कुर्सी रखी जा सकती है। हालांकि यहां पर किसी भी प्रकार से टेंट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 


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