यूपी चुनाव 2022 की ड्यूटी में लगे वाहनों को इस बार मिलेगा ज्यादा किराया, जानें किस वाहन को कितना मिलेगा
UP Chunav 2022 इस वार चुनाव ड्यूटी में वाहन देने वालों को अधिक किराया मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से पत्र मिलने के बाद परिवहन विभाग ने वाहनों को अधिग्रहण करने को नोटिस जारी किया है। मुरादाबाद में मतदान 14 फरवरी को होने जा रहा है।
मुरादाबाद, जेएनएन। UP Vidhan Sabha Election 2022 : इस वार चुनाव ड्यूटी में वाहन देने वाले मालिकों को 11 से 15 फीसद अधिक किराया मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से पत्र मिलने के बाद परिवहन विभाग ने छोटे बड़े 15 सौ वाहनों को अधिग्रहण करने को नोटिस जारी किया है। मुरादाबाद जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 14 फरवरी को होने जा रहा है। मतदान कर्मचारियों को बूथों पर भेजने, पेट्रोलिंग करने वाले मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स को गाड़ी उपलब्ध कराया जाना है।
इसमें 15 सौ छोटे-वड़े वाहनों की आवश्यकता होगी। 651 भारी वाहन (बस व ट्रक), पांच सौ छोटे वाहन, तीन सौ पुलिस से लिए छोटे व बड़े वाहन, ईवीएम के लिए तीस ट्रक, प्रत्येक तहसील के लिए पांच-पांच छोटे वाहन उपलब्ध कराया जाना है। वाहनों में निर्वाचन कार्यालय द्वारा डीजल, पेट्रोल भरवाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने वाहनों का किराया भी निर्धारित किया है, जो लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 में के किराया से छोटे वाहनों में 11 फीसद व बड़े वाहनों में 15 फीसद तक की वृद्धि की है। आयोग ने वाहन के माडल व इंधन के आधार पर किराया निर्धारित किया है।
जिसमें छह रुपये से 18 रुपये प्रति किलो मीटर की दर से किया दिया जाएगा। उदाहरण के लिए वर्ष 2019 में डीजल की कार का 16 रुपये प्रति किलो मीटर के हिसाब से भुगतान हुआ था। इस बार 18 रुपये प्रति किमी के हिसाब से दिया जाएगा। इसी तरह से अन्य वाहनों के किराया में वृद्धि किया जाएगा। चुनाव आयोग काफी सख्त भी है। नोटिस के बाद वाहन उपलब्ध नहीं कराने वाले मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और वाहन सीज करने जैसी कार्रवाई किया जाएगा। चुनाव में वाणिज्य वाहनों के कमी होने पर निजी प्रयोग वाले वाहन कार आदि को भी अधिग्रहण किया जाएगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि 15 सौ वाहनों मालिकों को नोटिस दिया है। मतदान से दो दिन पहले 12 फरवरी को वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इस बार वाहनों के किराया में 11 से 15 फीसद तक वृद्धि की गई है। वाहन उपलब्ध नहीं करने वाले मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और वाहन सीज करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।