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सावधान! हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर वाहन होगा अमान्य, 19 अक्टूबर से लागू होगी नयी व्यवस्था

सरकार ने एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। जिस गाड़ी पर यह नंबर प्लेट नहीं लगा होगा। उस वाहन का परिवहन में किसी प्रकार का काम नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था 19 अक्टूबर से लागू हो जाएगी।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2020 08:07 PM (IST)Updated: Sat, 17 Oct 2020 02:21 PM (IST)
सावधान! हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर वाहन होगा अमान्य, 19 अक्टूबर से लागू होगी नयी व्यवस्था
वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ।

मुरादाबाद, जेएनएन। आपका वाहन पुराना है, फिर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर वाहन अमान्य होगा। फिटनेस आदि का काम परिवहन विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर में 19 अक्टूबर से यह व्यवस्था लागू होने जा रही है।

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एक अप्रैल 2019 से बाद बिकने वाले वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगाई जा रही है। नंबर प्लेट बनाने व लगाने का काम वाहन बेचने वाली एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, तभी परिवहन विभाग पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) जारी करेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर आधुनिक व एल्यूमिनियम धातु से बना होगा। नंबर प्लेट पर होलोग्राम स्टीकर लगाया जाएगा। जिसे स्कैन कर गाड़ी का इंजन नंबर, चेचिस नंबर, वाहन मालिक का पूरा पता व मोबाइल नंबर पता किया जा सकता है। होलोग्राम को नष्ट नहीं किया जा सकता है। नंबर प्लेट को डिटेक्टर कैमरे से अनुकूल बनाया जाएगा।

चोरी या अन्य स्थिति पर गाड़ी के बारे में शीघ्र पता चल जाएगा

प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। जिस गाड़ी पर यह नंबर प्लेट नहीं लगा होगा। उस वाहन का परिवहन में किसी प्रकार का काम नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था 19 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। वाहन मलिकों को वाहन बेचने वाले एजेंसी पर जाकर यह नंबर प्लेट लगाना होगा।

दस माह के अंदर सभी वाहनों को लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 

पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय भी निर्धारित किया है। 2005 से पहले खरीदी गई गाड़ी को चार माह के अंदर यानी 18 जनवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसी तरह से वर्ष 2006 से 2010 के बीच खरीदे गए वाहनों पर छह माह, 2011 से 2015 के बीच खरीदे गए वाहनों पर आठ माह और 2016 से 31 मार्च 2019 के बीच खरीद गए वाहनों पर दस माह के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना होगा।

क्या बोले अधिकारी

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि शासन ने 19 अक्टूबर से नये नियम लागू हो जाएगा। सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगाना अनिवार्य कर दिया है।  


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