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दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चलेगी आठ दिन पर उम्मीदवारों को मिलेंगे सिर्फ पांच दिन, ये है इसकी बड़ी वजह

UP Election 2022 यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। प्रक्रिया आठ दिन चलेगी लेकिन उम्मीदवारों को नामांकन के लिए सिर्फ पांच दिन ही मिलेंगे। ऐसे कैसे और क्यों हो रहा है आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Fri, 21 Jan 2022 10:46 AM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 10:46 AM (IST)
दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चलेगी आठ दिन पर उम्मीदवारों को मिलेंगे सिर्फ पांच दिन, ये है इसकी बड़ी वजह
राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर प्रशासनिक अधिकारियों ने दी जानकारी

मुरादाबाद, जेएनएन। UP Vidhan Sabha Election 2022 : आज से विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। नामांकन कराने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी से 28 तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इन आठ दिनों में तीन दिन अवकाश होने के कारण नामांकन केवल पांच ही दिन होंगे। अधिसूचना जारी होने से पहले जिला प्रशासन की ओर से सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई।

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उन्हें बताया गया कि पहले की तुलना में इस बार क्या-क्या बदलाव आया है। इसके साथ ही कोरोना संबंधी गाइड लाइन के बारे में बताया। कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह अध्यक्षता में नामांकन की अंतिम तारीख 28 जनवरी है। इनमें से 21 से 28 जनवरी के बीच 22, 23 और 26 जनवरी को अवकाश रहेगा। यदि राजनीतिक दल नामांकन कराने की सूचना पहले से दे देंगे तो काफी सहूलियत हो जाएगी।

एक प्रत्याशी जमा कर सकता है चार सेटः एक प्रत्याशी अधिकतम 4 सेट में नामांकन जमा कर सकता है। नामांकन पत्र सुबह 11ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे के मध्य दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र प्रत्याशी द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी एक प्रस्तावक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय उम्मीदवार है तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र के 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। प्रस्तावकाें के लिए आवश्यक है कि प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जहां से उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है और उनके पास मतदाता पहचान पत्र अवश्य हो।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, प्रदेशीय दलों के अभ्यर्थी हेतु एक प्रस्तावक तथा मान्यता प्राप्त अन्य अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रस्तावक होना अनिवार्य है। नामांकन के दौरान सभी रिटर्निंग आफसरों के कक्षों में सीसीटीवी कैमरा एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। उम्मीदवार को अपना पृथक खाता चुनाव व्यय हेतु खोला जाना अनिवार्य है। निर्वाचन की व्यय सीमा 40 लाख है, यह नामांकन की तिथि से जोड़ा जाएगा। इस बार सुविधा एप पर आनलाइन नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। नामाकंन भरने के लिए प्रत्याशी के साथ मात्र दो अन्य लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। नामांकन भरने के लिए मात्र दो वाहनों का प्रयोग कर सकता है।

40 सेक्टर में बांटा गया जनपदः कांठ विधान सभा को पांच जोन 31 सेक्टर, ठाकुरद्वारा को तीन जोन 34 सेक्टर, मुरादाबाद ग्रामीण को चार जोन 41 सेक्टर, मुरादाबाद नगर को चार जोन 40 सेक्टर, कुंदरकी को चार जोन 39 सेक्टर तथा बिलारी विधान सभा को चार जोन एवं 26 सेक्टर में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टी का प्रस्थान कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण तथा मुरादाबाद नगर काे सर्किट हाउस के पीछे वाले मैदान से, कुन्दरकी और बिलारी विधानसभा क्षेत्रों का मंडी समिति मुरादाबाद से किया जायेगा।

नामांकन में केवल दो वाहनों को मिलेगी स्वीकृतिः जिलाधिकारी ने कोविड-19 के संबंध में आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में बताया कि कोई भी पद यात्रा, रोड शो, साइकिल, बाइक, वाहन रैली आदि के लिए 22 जनवरी से पहले अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकतर सीमा इंडोर, आउटडोर रैली, बैठक के लिए अनुमन्य व्यक्ति की संख्या संबंधित एसडीएम के मौजूदा निर्देशों के अनुसार होगी। इन बैठकों के लिए राजनीतिक पार्टियां शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण करेंगी। नुक्कड़ सभा, चौराहों आम रास्तों पर नहीं की जाएगी।

जनता के द्वार से द्वार प्रचार में अधिकतम 5 लोग जिनमें अभ्यर्थी शामिल हैं कर सकेंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के भीतर नहीं खोले जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कार्यालय पार्टी का केवल झंडा और एक बैनर को पार्टी प्रतीक /तस्वीरों के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार सामग्री प्लास्टिक की न हो इस पर विशेष ध्यान रखें, सार्वजनिक संपत्तियों पर स्टीकर आदि न लगाएं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माध्यम से प्रचार-प्रसार नहीं कराया जा सकता है। जिस प्रत्याशी के नाम से वाहन की परमिशन दी जाएगी वहीं उसका उपयोग करेगा। 


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