Move to Jagran APP

परिवहन विभाग ने नियमों में किया बदलाव, अब शोरूम से ही मिल जाएगा वाहन का नंबर, तीन दिन में जारी होगी आरसी

How Much Days Vehicle RC Issued वाहन के साथ अब उसका पंजीयन नंबर लेने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। वाहन लेते समय ही एजेंसी से पंजीयन नंबर और प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। एजेंसी संचालकों ने वाहनों का पंजीयन नंबर बुधवार से जारी करना शुरू कर दिया है।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Thu, 09 Dec 2021 05:43 PM (IST)Updated: Thu, 09 Dec 2021 05:43 PM (IST)
परिवहन विभाग ने नियमों में किया बदलाव, अब शोरूम से ही मिल जाएगा वाहन का नंबर, तीन दिन में जारी होगी आरसी
एजेंसी संचालकों को आज तक पहले बिक चुके वाहनों काम पुरा करने का आदेश

मुरादाबाद, जेएनएन। How Much Days Vehicle RC Issued :  वाहन के साथ अब उसका पंजीयन नंबर लेने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। वाहन लेते समय ही एजेंसी से पंजीयन नंबर और प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। वाहन बिक्री करने के साथ ही एजेंसी संचालकों ने वाहनों का पंजीयन नंबर बुधवार से जारी करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही एजेंसी संचालकों को गुरुवार तक सात दिसंबर से पहले बिक चुके वाहनों के अधूरे काम को पूरा करने के आदेश दिए गए हैंं।

loksabha election banner

सात दिसंबर तक वाहनों की बिक्री करने पर एजेंसी संचालक ग्राहक के परिवहन विभाग का टैक्स जमा करता था और पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए के आनलाइन फाइल तैयार कर भेजता था। स्थानीय परिवहन अधिकारी की स्वीकृति के बाद वाहन का पंजीयन नंबर जारी किया जाता था। एजेंसी संचालक कंपनी को हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट बनाने को भेजता था। कंपनी से नंबर प्लेट बनकर आने व वाहन में लगाए जाने के बाद पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) जारी किया जाता है। जिसमें एक माह से अधिक का समय लग जाता है।

इसके चलते नये वाहन खरीदने वाले व्यक्ति वाहन को लेकर दूसरे जिले तक नहीं जा पाते थे। परिवहन विभाग ने वाहन खरीदने के साथ ही पंजीयन नंबर आवंटित करने की सुविधा आठ दिसंबर से शुरू कर दिया है। एजेंसी संचालक वाहन का आनलाइन टैक्स जमा करेगा, वैसे ही परिवहन विभाग के सिस्टम नंबर जारी कर देगा और हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट बनाने वाले कंपनी को भेज दे देगा। कंपनी नंबर प्लेट तैयार कर दो दिन में एजेंसी को भेज देगा।

कंपनी के नंबर प्लेट वाहन में लगाने के बाद सिस्टम आरसी जारी कर देगा। यानी तीन दिन के अंदर वाहन खरीदने वालों को आरसी मिल जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि बुधवार से एजेंसी पर वाहन का पंजीयन नंबर जारी होने लगा है। सात दिसंबर तक बिक्री किए गए वाहनों का पुराने सिस्टम से गुरुवार तक आन लाइन फाइल भेजने का आदेश दिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.