परिवहन विभाग ने नियमों में किया बदलाव, अब शोरूम से ही मिल जाएगा वाहन का नंबर, तीन दिन में जारी होगी आरसी
How Much Days Vehicle RC Issued वाहन के साथ अब उसका पंजीयन नंबर लेने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। वाहन लेते समय ही एजेंसी से पंजीयन नंबर और प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। एजेंसी संचालकों ने वाहनों का पंजीयन नंबर बुधवार से जारी करना शुरू कर दिया है।
मुरादाबाद, जेएनएन। How Much Days Vehicle RC Issued : वाहन के साथ अब उसका पंजीयन नंबर लेने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। वाहन लेते समय ही एजेंसी से पंजीयन नंबर और प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। वाहन बिक्री करने के साथ ही एजेंसी संचालकों ने वाहनों का पंजीयन नंबर बुधवार से जारी करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही एजेंसी संचालकों को गुरुवार तक सात दिसंबर से पहले बिक चुके वाहनों के अधूरे काम को पूरा करने के आदेश दिए गए हैंं।
सात दिसंबर तक वाहनों की बिक्री करने पर एजेंसी संचालक ग्राहक के परिवहन विभाग का टैक्स जमा करता था और पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए के आनलाइन फाइल तैयार कर भेजता था। स्थानीय परिवहन अधिकारी की स्वीकृति के बाद वाहन का पंजीयन नंबर जारी किया जाता था। एजेंसी संचालक कंपनी को हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट बनाने को भेजता था। कंपनी से नंबर प्लेट बनकर आने व वाहन में लगाए जाने के बाद पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) जारी किया जाता है। जिसमें एक माह से अधिक का समय लग जाता है।
इसके चलते नये वाहन खरीदने वाले व्यक्ति वाहन को लेकर दूसरे जिले तक नहीं जा पाते थे। परिवहन विभाग ने वाहन खरीदने के साथ ही पंजीयन नंबर आवंटित करने की सुविधा आठ दिसंबर से शुरू कर दिया है। एजेंसी संचालक वाहन का आनलाइन टैक्स जमा करेगा, वैसे ही परिवहन विभाग के सिस्टम नंबर जारी कर देगा और हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट बनाने वाले कंपनी को भेज दे देगा। कंपनी नंबर प्लेट तैयार कर दो दिन में एजेंसी को भेज देगा।
कंपनी के नंबर प्लेट वाहन में लगाने के बाद सिस्टम आरसी जारी कर देगा। यानी तीन दिन के अंदर वाहन खरीदने वालों को आरसी मिल जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि बुधवार से एजेंसी पर वाहन का पंजीयन नंबर जारी होने लगा है। सात दिसंबर तक बिक्री किए गए वाहनों का पुराने सिस्टम से गुरुवार तक आन लाइन फाइल भेजने का आदेश दिया है।