टोल प्लाजा पर स्टांप कमी का तीसरा मुकदमा दर्ज moradabad news
एआईजी स्टांप ने बिलारी तहसील के इब्राहीमपुर गांव स्थित टोल प्लाजा के खिलाफ स्टांप कमी का एक और मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया।
मुरादाबाद : टोल प्लाजा के खिलाफ स्टांप एवं निबंधन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को एआईजी स्टांप ने बिलारी तहसील के इब्राहीमपुर गांव स्थित टोल प्लाजा के खिलाफ स्टांप कमी का एक और मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया।
साढ़े पांच लाख रुपये की कमी का यह दूसरा मुकदमा इस टोल का संचालन करने वाली कंपनी के खिलाफ दर्ज किया गया है। तीन दिनों में तीन मामले स्टांप कमी के टोल प्लाजा के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। जिसमें पहला मामला बरेली-मुरादाबाद एक्सप्रेस-वे के खिलाफ लगभग 25 करोड़ रुपये की स्टांप कमी का दर्ज किया गया है।
जबकि दो मामले अकेले बिलारी के इब्राहीमपुर गांव स्थित टोल प्लाजा के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। एआइजी स्टांप एवं निबंधन मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि एनएचएआई के अफसरों ने नियम विरुद्ध सौ रुपये के स्टांप पर अनुबंध किया है। इससे राज्य के राजस्व को भारी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा संचालन करने वाली कंपनी को स्टांप राजस्व को चुकाना अनिवार्य है।
वहीं एनएचएआई के परियोजना प्रबंधक ने इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है। उनका कहना है कि देश के किसी भी राज्य में टोल प्रबंधन स्टांप ड्यूटी नहीं देता है। लिहाजा मुरादाबाद जनपद के सभी टोल प्लाजा स्टांप ड्यूटी से मुक्त हंै। उनका कहना था कि इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव से वार्ता की जा रही है।
बिलारी टोल प्लाजा के प्रबंधक लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारी कंपनी वीके मलिक इन्फ्रा को दिसंबर 2019 में टोल प्लाजा संचालन का अधिकार मिला था। हमारी ओर से स्टांप भुगतान कर दिया गया है। पूर्व में जो कंपनी टोल प्लाजा का संचालन कर रही थी, उसके खिलाफ स्टांप कमी का मुकदमा दर्ज किया गया है।