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शादी का झांसा देकर युवती को बनाया था हवस का शिकार, अदालत ने सुनाई 12 साल कैद की सजा Amroha News

ज्यादती की शिकार छात्रा के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई थी। युवक को सजा काटने के साथ जुर्माना भी चुकाना होगा।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 16 Nov 2019 06:44 PM (IST)Updated: Sun, 17 Nov 2019 08:07 AM (IST)
शादी का झांसा देकर युवती को बनाया था हवस का शिकार, अदालत ने सुनाई 12 साल कैद की सजा Amroha News
शादी का झांसा देकर युवती को बनाया था हवस का शिकार, अदालत ने सुनाई 12 साल कैद की सजा Amroha News

अमरोहा, जेएनएन। उत्पीडऩ और ज्यादती की शिकार छात्रा को न्याय मिल गया। युवक छात्रा को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। अदालत ने युवक को 12 साल कैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक सप्ताह बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद किया था। 

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यह है पूरा मामला

यह मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान की 15 वर्षीय बेटी पास के गांव में स्थित इंटर कालेज में पढ़ती थी। 30 जनवरी 2015 को वह अपने छोटे भाई के साथ स्कूल से लौट रही थी। लगभग एक बजे रास्ते में उन्हें पप्पू ङ्क्षसह निवासी गांव बरतौड़ा थाना आदमपुर मिला। पप्पू ने छात्रा को अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया था। छात्रा के भाई ने घर जाकर घटना की जानकारी दी थी। परिजनों ने काफी तलाश किया था, लेकिन दोनों का पता नहीं चल सका था। इस मामले में छात्रा के पिता ने पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। 

जमानत पर छूट गया था आरोपित

पुलिस ने सप्ताह भर बाद छात्रा को बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। बाद में आरोपित जमानत पर छूट आया। अब इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायधीश (पोक्सो एक्ट) राकेश कुमार चतुर्थ की अदालत में चल रहा था। शनिवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए पप्पू को दोषी करार दिया। शासकीय अधिवक्ता बसंत ङ्क्षसह सैनी ने पैरवी की। अदालत ने पप्पू को 12 साल कैद की सजा सुनाई है तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 


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